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बड़ी कार्रवाई – पहली बार जुआ अधिनियम के साथ साथ BNS की धारा 112 के तहत संगठित अपराध का प्रकरण दर्ज

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कबीरधाम जिले में, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के गृह मंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है, पहली बार ऑनलाइन सट्टा संचालन में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध जुआ अधिनियम के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 112 के तहत संगठित अपराध का मामला दर्ज कर एक ऐतिहासिक कार्रवाई की गई है। यह कदम न केवल अपराधियों के लिए चेतावनी है, बल्कि राज्य भर में एक कानूनी मिसाल भी प्रस्तुत करता है।

थाना कोतवाली एवं चौकी बाजार चारभाठा की संयुक्त पुलिस टीमों ने इस सुनियोजित अभियान में ऑनलाइन सट्टा गिरोह का भंडाफोड़ किया। छापेमारी के दौरान मुख्य आरोपी चंद्रहास चंद्रवंशी और योगेश बर्वे को गिरफ्तार किया गया। इनसे सट्टा आईडी संचालित करने वाले एंड्रॉइड मोबाइल फोन, नगद राशि और अन्य डिजिटल उपकरण जब्त किए गए।
पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे आईपीएल क्रिकेट मैचों के दौरान ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले एक संगठित गिरोह का हिस्सा हैं। इस गिरोह में 17 से अधिक सदस्य शामिल हैं, जिनमें विक्रम (सुपर मास्टर) प्रमुख भूमिका में है। ये सभी सदस्य मोबाइल फोन, व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक शेयरिंग और डिजिटल पेमेंट के जरिए आपस में जुड़े हुए थे और सट्टा कारोबार को योजनाबद्ध ढंग से संचालित कर रहे थे।
इस नेटवर्क की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह (IPS) के निर्देशन में, मामले को केवल जुआ अधिनियम तक सीमित न रखते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 112 (संगठित अपराध) के अंतर्गत भी दर्ज किया गया। यह धारा उन सभी पर लागू होती है जो किसी संगठित गिरोह के हिस्से के रूप में आर्थिक अपराधों में लिप्त होते हैं – चाहे उनकी भूमिका प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष।
यह कबीरधाम जिले में पहली बार है जब सट्टा मामले में संगठित अपराध की गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। अब न केवल गिरफ्तारी होगी, बल्कि गिरोह की संपत्ति जब्ती, बैंक खातों की जांच और लंबी अवधि की सजा जैसी सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
गिरफ्तार आरोपी व अपराध विवरण:
1. चंद्रहास चंद्रवंशी
पता: ग्राम कुसुमघटा, चौकी पोड़ी, थाना बोड़ला
अपराध क्रमांक: 185/2025
धाराएं: धारा 7 छत्तीसगढ़ जुआ अधिनियम 1975, धारा 112 BNS
2. योगेश बर्वे
पता: ग्राम कुसुमघटा, चौकी पोड़ी, थाना बोड़ला
अपराध क्रमांक: 186/2025
धाराएं: धारा 7 छत्तीसगढ़ जुआ अधिनियम 1975, धारा 112 BNS
जब्त सामग्री:
नगद राशि
03 एंड्रॉइड मोबाइल
डिजिटल लेन-देन के स्क्रीनशॉट
पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि यह कार्रवाई एक नज़ीर है और अब पुलिस सिर्फ आरोपियों को पकड़ने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे नेटवर्क को संगठित अपराधी मानते हुए जड़ से उखाड़ फेंकेगी।
यह कार्रवाई यह स्पष्ट संकेत देती है कि अब सट्टा कोई सामान्य अपराध नहीं रहा, बल्कि इसे संगठित अपराध के रूप में चिन्हित कर शून्य सहिष्णुता नीति के तहत सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। यह रणनीतिक कार्रवाई गृह मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में कानून व्यवस्था के प्रति कड़ी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

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