कवर्धा। सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर 2 लाख 74 हजार रुपये की ठगी करने वाले आरोपी को पंडरिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट पोस्ट मास्टर की नौकरी दिलाने का भरोसा देकर पीड़ित से अलग-अलग समय में रकम ली और विश्वास कायम रखने के लिए फर्जी नियुक्ति पत्र भी थमा दिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से ठगी की रकम में से बची 2 हजार रुपये की राशि बरामद कर जब्त की है।
पुलिस के मुताबिक ग्राम किशुनगढ़ निवासी नंदलाल चन्द्राकर ने 23 मई 2025 को थाना पंडरिया में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि पंकज टंडन पिता स्व. नंदराम टंडन, उम्र 31 वर्ष, निवासी मल्दा कला, थाना हसौद, जिला सक्ती ने पूर्व परिचय का फायदा उठाकर उसे पोस्ट ऑफिस में नौकरी लगाने का भरोसा दिया। आरोपी ने अलग-अलग समय में उससे कुल 2 लाख 74 हजार रुपये हासिल किए।
पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि जनवरी 2024 से उसने पीड़ित से रकम लेना शुरू किया। इसमें गूगल-पे के माध्यम से 60 हजार रुपये, 21 जून 2024 को 1 लाख 4 हजार रुपये नगद तथा 22 जुलाई 2024 को ग्राम कापादाह में 1 लाख 10 हजार रुपये नगद लेना शामिल है।
फर्जी नियुक्ति पत्र देकर बढ़ाया भरोसा
आरोपी ने ठगी को अंजाम देने के लिए फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार कर पीड़ित को सौंपा। इसके बाद उसे ग्राम सैनगुड़ा, थाना चिल्फी जाकर नौकरी ज्वाइन करने का भरोसा दिलाया गया। नौकरी नहीं मिलने पर पीड़ित ने पुलिस की शरण ली।
शिकायत के आधार पर थाना पंडरिया में अपराध क्रमांक 94/2025, धारा 420 भादवि के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। पुलिस ने गवाहों के बयान, घटनास्थल का निरीक्षण और आरोपी की पतासाजी सहित विभिन्न पहलुओं पर जांच की। विशेष टीम गठित कर आरोपी की तलाश की गई।
ठगी की रकम निजी खर्च में की इस्तेमाल
पुलिस के अनुसार पतासाजी के दौरान आरोपी पंकज टंडन को उसके निवास स्थान मल्दा कला से पकड़कर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी ने ठगी की रकम प्राप्त करने की बात स्वीकार की। उसने बताया कि ठगी से प्राप्त रकम का उपयोग निजी खर्च में कर लिया। आरोपी ने दिल्ली जाने की बात भी पुलिस को बताई।
पूछताछ में यह भी सामने आया कि फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार करने में इस्तेमाल किए गए लैपटॉप, प्रिंटर, मोबाइल और सिम को आरोपी ने नष्ट अथवा फेंक दिया था। आरोपी द्वारा ठगी की रकम में से बची 2 हजार रुपये की राशि पेश करने पर पुलिस ने 14 सितंबर 2026 को गवाहों की मौजूदगी में विधिवत जब्त कर ली।
सक्ती में भी दर्ज है अपराध
पुलिस जांच में आरोपी के विरुद्ध थाना मालखरौदा, जिला सक्ती में अपराध क्रमांक 279/2024 के तहत बीएनएस की धारा 318(4), 338, 336 और 3(5) में पूर्व से अपराध दर्ज होना सामने आया है।
कबीरधाम पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन में धोखाधड़ी के मामलों में आरोपियों की पतासाजी और गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार एवं अमित कुमार पटेल तथा एसडीओपी पंडरिया भूपत सिंह के दिशा-निर्देशन में थाना प्रभारी निरीक्षक अजय सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया।
आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। कार्रवाई में सहायक उप निरीक्षक मानिक सिन्हा, आरक्षक राजू चंद्रवंशी और आरक्षक मोती राम चन्द्रवंशी की सराहनीय भूमिका रही।