हरिनछपरा में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान विवाद, पेट में चाकू से वार कर घायल करने का आरोप; तीन युवकों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई
कवर्धा। कबीरधाम जिले के ग्राम हरिनछपरा में सतनाम धूनी कार्यक्रम के दौरान नाबालिग बालक के साथ मारपीट और चाकू से हमला करने के मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने तीन युवकों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार, शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका के मद्देनजर तीनों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई के बाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
पुलिस के मुताबिक, घटना 28 सितंबर 2026 की है। ग्राम हरिनछपरा में सतनाम धूनी कार्यक्रम के दौरान गाली-गलौज करने से मना करने पर विवाद हुआ। आरोप है कि इस दौरान नाबालिग बालक के साथ गाली-गलौज और मारपीट की गई। उसे जान से मारने की धमकी देते हुए पेट में चाकू से वार कर घायल कर दिया गया। घटना के बाद घायल बालक को उपचार के लिए जिला अस्पताल कवर्धा ले जाया गया।
मारपीट और चाकू से हमले का मामला दर्ज
घटना के संबंध में थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 433/2026 दर्ज किया गया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 115(2), 351(3), 118(1) और 3(5) के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की।
तीन युवकों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई
पुलिस के अनुसार, मामले से संबंधित क्रिस्टल गर्ग, कुनाल चतुर्वेदी और समीर पात्रे, निवासी ग्राम भालूचुवा, थाना भोरमदेव, जिला कबीरधाम के विरुद्ध शांति व्यवस्था भंग करने और संज्ञेय अपराध की आशंका को देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170 सहपठित धारा 126 एवं 135(3) के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद तीनों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
कबीरधाम पुलिस ने नागरिकों से धार्मिक आयोजनों और सार्वजनिक स्थलों पर शांति एवं सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था प्रभावित करने और विवाद उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।