जिले में एक मूकबधिर नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोपी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. आरोपी को विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो नंबर-2 में न्यायाधीश शिल्पा समीर ने सजा सुनाई है. आरोपी पर 4 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.
जानकारी के अनुसार, पीड़िता का परिवार बिहार का रहने वाला है. उसके पिता की पूर्व में मृत्यु हो चुकी है और मां एमआईए में मजदूरी का काम करती है. वह अपनी मां के साथ जिस मकान में रहती थी, वहीं आरोपी राहुल (पिनान निवासी) भी रहता था. एक दिन मां के काम पर चले जाने के बाद आरोपी ने नाबालिग को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया ।



