शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाने और शादी की बात पर मारपीट करने के आरोप में महिला थाना पुलिस ने 21 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी ओमकार श्रीवास को पुलिस ने मनेंद्रगढ़ जिले के ग्राम खड़गवां से पकड़ा। मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।
पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने 4 अक्टूबर 2026 को महिला थाना कवर्धा में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि वर्ष 2025 में जिले के एक निजी संस्थान में काम करने के दौरान उसकी पहचान ओमकार श्रीवास से हुई थी। बातचीत बढ़ने के बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं।
पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने शादी करने का भरोसा देकर जुलाई 2025 से जून 2026 तक अलग-अलग स्थानों पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब पीड़िता ने शादी करने के लिए कहा, तो आरोपी कथित तौर पर टालमटोल करने लगा। शिकायत के मुताबिक, शादी की बात को लेकर आरोपी ने उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट भी की।
शिकायत के बाद दर्ज हुआ मामला
पीड़िता की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 50/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 69, 296 और 115(2) तथा एससी-एसटी अधिनियम की धारा 3(2)(v) एवं 3(2)(va) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की।
पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी फरार हो गया था। उसकी तलाश में जुटी पुलिस टीम ने उसे मनेंद्रगढ़ जिले के ग्राम खड़गवां से पकड़ा। इसके बाद उसे कवर्धा लाकर 17 अक्टूबर को विधिवत गिरफ्तार किया गया।
न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया आरोपी
गिरफ्तार आरोपी की पहचान ओमकार श्रीवास, पिता वीरेंद्र श्रीवास, उम्र 21 वर्ष, निवासी सकरहा घाट, थाना कवर्धा, जिला कबीरधाम के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। मामले की विवेचना जारी है।
महिला संबंधी अपराधों में त्वरित कार्रवाई के निर्देशों के तहत महिला थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की। मामले में लगाए गए आरोपों की जांच जारी है।