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खंड शिक्षा अधिकारी निलंबित: युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही पर त्वरित कार्रवाई

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 जिले में शैक्षिक स्टाफ के युक्तियुक्तकरण के दौरान गंभीर अनियमितताओं और भ्रामक जानकारी प्रस्तुत करने के आरोप में खंड शिक्षा अधिकारी मानसिंह भारद्वाज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई बस्तर संभाग के आयुक्त डोमन सिंह की अनुशंसा पर प्रभारी कलेक्टर प्रतीक जैन द्वारा की गई है।
जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि भारद्वाज ने जिला स्तरीय समिति को प्रस्तुत जानकारी में कई स्तरों पर गंभीर त्रुटियाँ कीं। नगरनार स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कनिष्ठ शिक्षक को वरिष्ठ तथा वरिष्ठ शिक्षक को कनिष्ठ के रूप में दर्शाया गया, जबकि विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (हिन्दी माध्यम), सेजेस, जगदलपुर की संवर्ग जानकारी में भी ग़लत विवरण प्रस्तुत किया गया। वहाँ ई संवर्ग की शाला को टी और ई दोनों संवर्गों में रिक्त पदों सहित दर्शाया गया।
इसके अतिरिक्त वरिष्ठता निर्धारण, स्वीकृत और रिक्त पदों की जानकारी में भी अनेक विसंगतियाँ पाई गईं। यह कार्यप्रणाली राज्य शासन के दिशा-निर्देशों के साथ-साथ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 और सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 का स्पष्ट उल्लंघन मानी गई है।
इन आरोपों के आधार पर भारद्वाज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जगदलपुर नियत किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।

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