छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने माननीय मंत्री टंक राम वर्मा (राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास, उच्च शिक्षा) की निजी स्थापना से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय में निज सहायक (संविदा) की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है। महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से जारी आदेश के अनुसार, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 की कंडिका 4(5) एवं 5(4) के तहत को-टर्मिनस आधार पर नियुक्त श्री दुर्गेश धारे (पिता स्व. श्री तुकाराम धारे) की संविदा सेवा समाप्त की गई है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह कार्रवाई पूर्णतः नियमों के अनुरूप की गई है। आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से जारी हुआ है और इसे विधिवत डिजिटली हस्ताक्षरित किया गया है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, यह निर्णय निजी स्थापना में अनुशासन, जवाबदेही और संविदा नियुक्तियों की सतत समीक्षा की नीति का हिस्सा माना जा रहा है। शासन स्तर पर यह संदेश भी स्पष्ट हुआ है कि को-टर्मिनस पदों पर नियुक्तियों में नियमों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उक्त आदेश की प्रतिलिपि महालेखाकार छत्तीसगढ़, मुख्यमंत्री सचिवालय, मुख्य सचिव कार्यालय सहित संबंधित विभागों को सूचनार्थ भेज दी गई है।