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अब पुलिस नहीं बोलेगी कठिन भाषा, जनता के लिए होगी ‘सरल हिंदी’ में कार्यवाही: विजय शर्मा

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छत्तीसगढ़ सरकार ने आम जनता की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए एक बड़ा निर्णय लिया है। उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री श्री विजय शर्मा के निर्देश पर राज्य की पुलिस कार्यप्रणाली से अब कठिन उर्दू-फारसी शब्दों को हटाकर सहज और प्रचलित हिंदी शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। इसका उद्देश्य पुलिस और आम नागरिकों के बीच संवाद को सरल, पारदर्शी और जनसुलभ बनाना है।

 

श्री शर्मा ने कहा कि जब कोई नागरिक पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने जाता है, तो वहां प्रयुक्त भाषा की जटिलता के कारण वह अक्सर भ्रमित रहता है। एफआईआर या दस्तावेजों की भाषा में प्रयुक्त पारंपरिक कठिन शब्द आम लोगों की समझ से परे होते हैं। ऐसे में यह परिवर्तन समय की मांग है।

 

इस फैसले के क्रियान्वयन के लिए पुलिस महानिदेशक ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी कर दिया है। साथ ही एक विस्तृत शब्दावली भी जारी की गई है, जिसमें 100 से अधिक कठिन शब्दों के सरल हिंदी पर्याय सुझाए गए हैं। मसलन ‘शहादत’ को ‘साक्ष्य’, ‘कत्ल’ को ‘हत्या’, ‘शिनाख्त’ को ‘पहचान’, और ‘फरियादी’ को ‘शिकायतकर्ता’ कहा जाएगा।

 

गृहमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह आदेश केवल कागजी औपचारिकता नहीं रहेगा, बल्कि इसका ठोस क्रियान्वयन प्रदेश की प्रत्येक थाना, चौकी और पुलिस कार्यालय में सुनिश्चित किया जाएगा।

 

सरकार की इस पहल से एफआईआर, बयान, तफ्तीश और न्यायिक प्रक्रिया की भाषा अब आम लोगों की समझ में आएगी। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि पुलिस व्यवस्था के प्रति नागरिकों का विश्वास भी सुदृढ़ होगा ।

 

प्रचलित उर्दू फ़ारसी शब्द 

1 अदम तामील-सूचित न होना

2 इन्द्राज -टंकन

3 खयानत-हड़पना

4 गोश्वारा-नक्शा

5 दीगर-दूसरा

6 नकबजनी -सेंध

7 माल मशरूका लूटी-चोरी गई सम्पत्ति

8 मुचलका-व्यक्तिगत बंध पत्र

9 रोजनामचा-सामान्य दैनिकी

10 शिनाख्त-पहचान

11 शहादत-साक्ष्य

12 शुमार-गणना

13 सजायाफ्ता- दण्ड प्राप्त

14 सरगना -मुखिया

15 सुराग -खोज

16 साजिश -षडयंत्र

17 अदालत दिवानी -सिविल न्यायालय

19 फौजदारी अदालत- दांडिक न्यायालय

20 इकरार नामा -प्रतिज्ञापन

21 बनाम विक्रय -पत्रक

22 इस्तिफा -त्याग पत्र

23 कत्ल-हत्या

24 कयास -अनुमान

25 खसरा क्षेत्र- पंजी

26 खतौनी -पंजी

27 गुजारिश -निवेदन

28 जब्त -कब्जे में लेना

29 जमानतदार -प्रतिभूति दाता

30 जमानत -प्रतिभूति

31 जरायम- अपराध

32 जबरन -बलपूर्वक

33 जरायम पेशा -अपराधजीवी

34 जायदादे मशरूका -कुर्क हुई सम्पत्ति

35 दाखिलखारिज- नामांतरण

36 सूद -ब्याज

37 हुजूर -श्रीमान/महोदय

38 हुलिया -शारीरिक लक्षण

39 हर्जाना क्षति-प्रतिपूर्ति

40 हलफनामा-शपथ-पत्र

41 दफा- धारा

42 फरियादी -शिकायतकर्ता

43 मुत्तजर्रर -चोट

44 इत्तिलानामा- सूचना पत्र

45 कलमबंद करना -न्यायालय के समक्ष कथन 

46 गैरहाजिरी -अनुपस्थिति

47 चस्पा- चिपकाना

48 चश्मदीद- प्रत्यक्षदर्शी

49 जलसाजी- कूटरचना

50 जिला बदर -निर्वासन

51 जामतलाशी -वस्त्रों की तलाशी

52 वारदात- घटना

53 साकिन- पता

54 जायतैनाती- नियुक्ति स्थान

55 हाजा स्थान-परिसर

56 मातहत -अधीनस्थ

57 जेल हिरासत -कब्जे में लेना

58 फौती -मृत्यु सूचना

59 इस्तगासा- छावा

60 मालफड -जुआ का माल मौके पर बरामद होना

61 अर्दली -हलकारा

62 किल्लत मुलाजमान- कर्मगण की कमी

63 तामील कुनन्दा- सूचना करने वाला

64 इमदाद -मदद

65 नजूल -राज भूमि

66 फरार -भागा हुआ

67 फिसदी- प्रतिशत

68 फेहरिस्त -सूची

69 फौत- मृत्यु

70 बयान- कथन

71 बेदखली-निष्कासन

72 मातहत- अधीन

73 मार्फत- द्वारा

74 मियाद -अवधी

75 रकबा-क्षेत्रफल

76 कास्तकार- कृषक

77 नाजिर -व्यवस्थापक

78 अमीन राजस्व -कनिष्ठ अधिकारी

79 राजीनामा -समझौता पत्र

80 वारदात -घटना

81 संगीन -गंम्भीर

82 विरासत -उत्तराधिकार

83 वसियत- हस्तांन्तरण लेख

84 वसूली -उगाही

85 शिनाख्त- पहचान

86 सबूत साक्ष्य-प्रमाण

87 दस्तावेज- अभिलेख

88 कयास -अनुमान

89 सजा -दण्ड

90 सनद -प्रमाण पत्र

91 सुलहनामा-समझौता पत्र

92 अदम चौक- पुलिस असंज्ञेय हस्ताक्षेप, अगोग्य अपराध की सूचना

93 कैदखाना- बंदीगृह

94 तफतीश/तहकीकात -अनुसंधान/जाँच/विवेचना

95 आमद/रवाना/रवानगी-आगमन, प्रस्थान

96 कायमी-पंजीयन

97 तेहरीर- लिखित या लेखीय विवरण

98 इरादतन- साशय

99 खारिज/खारिजी/रद्द निरस्त/निरस्तीकरण

100 खून आलुदा रक्त-रंजित/रक्त से सना हुआ

101 गवाह/गवाहन- साक्षी/साक्षीगण

102 गिरफ्तार/हिरासत -अभिरक्षा

103 तहत् -अंतर्गत

104 जख्त, जख्मी, मजरूब -चोट/घाव घायल/आहत

105 दस्तयाब -खोज लेना/बरामत

106 मौका ए वारदात-घटना स्थल

107 परवाना- परिपत्र/अधिपत्र

108 फैसला- निर्णय

109 हमराह -साथ में

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ देश का ऐसा पहला राज्य बना है जहां पुलिस संवाद भाषा में इतनी व्यापक सुधार की पहल की गई है। यह कदम न केवल प्रशासनिक दृष्टि से अनुकरणीय है, बल्कि जनहित के लिए भी ऐतिहासिक साबित हो सकता है।

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