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“करौंदा खिलाने के बहाने मासूम के साथ दुष्कर्म, आरोपी रिश्तेदार गिरफ्तार — आरंग में मानवता को झकझोर देने वाली घटना”

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छत्तीसगढ़ के आरंग थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। एक चार वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला उजागर हुआ है। पुलिस ने इस मामले में पीड़िता के परिवारजन के रिश्तेदार युवक को तत्काल गिरफ्तार कर लिया है।
आरंग थाना प्रभारी राजेश सिंह ने बताया कि पीड़िता अपने घर के पास खेल रही थी, उसी दौरान आरोपी युवक उसे करौंदा खिलाने के बहाने अपने घर ले गया। वहां बच्ची के साथ अशोभनीय कृत्य किया गया। पीड़िता रोते हुए जब घर लौटी तो उसने परिजनों को पूरी बात बताई।
परिजन बच्ची को लेकर तत्काल थाने पहुंचे और मामले की शिकायत दर्ज कराई। आरंग पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा BNS 65 (2) एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत प्रकरण दर्ज कर कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।
प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी, पीड़िता के परिवार का जानकार है और उसी मोहल्ले का रहने वाला है। फिलहाल पीड़िता को चिकित्सकीय देखरेख में रखा गया है और बाल संरक्षण अधिकारी की निगरानी में काउंसलिंग की जा रही है।
बाल यौन अपराध संरक्षण (POCSO) अधिनियम के अंतर्गत ऐसे अपराधों में त्वरित और सख्त कार्रवाई अनिवार्य है। समाज को भी बच्चों की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनना होगा। विशेषकर पारिवारिक और नज़दीकी रिश्तों में बच्चों की भावनात्मक सुरक्षा को लेकर सतर्कता ज़रूरी है।

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