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कबीरधाम में शिव प्रतिमा तोड़फोड़ का आरोपी गिरफ्तार, संलिप्त आरक्षक सेवा से बर्खास्त

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भोरामदेव थाना अंतर्गत ग्राम हरमो स्थित शिव मंदिर में हुई प्रतिमा तोड़फोड़ की घटना का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में थाना भोरामदेव में अपराध क्रमांक 34/25 धारा 298 भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध दर्ज किया गया था।
जांच में आरोपी की पहचान गौतरिहा यादव पिता डेरहाराम यादव (69 वर्ष), निवासी ग्राम राला, थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.), हाल ग्राम हरमो, जिला कबीरधाम के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है।
गंभीरता की जांच में यह भी सामने आया कि पुलिस विभाग के आरक्षक क्रमांक 703 राजू वैष्णव की भी इस घटना में संलिप्तता रही है। इस पर विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय संविधान की धारा 311 (2)(ख) के तहत उसे तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया है।
पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले इस तरह के कृत्यों में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों के विरुद्ध कानून के तहत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

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