जिले में गौवंश के विरुद्ध जघन्य अपराध पर पुलिस ने तेज़, सख़्त और निर्णायक कार्रवाई करते हुए महज़ 12 घंटे के भीतर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई कानून-व्यवस्था और संवेदनशील मामलों में पुलिस की ज़ीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाती है।
घटना का विवरण
दिनांक 16 दिसंबर 2025, सुबह लगभग 10:00 बजे, सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम दरचुरा जंगल में एक गौवंश का कटा हुआ सिर तथा शरीर के अन्य अंग अलग-अलग अवस्था में पड़े मिले हैं। प्रारंभिक जांच में गौवंश का स्वामी परदेसी साहू, निवासी ग्राम अकलतरा होना पाया गया। घटनास्थल के हालात से स्पष्ट हुआ कि धारदार हथियार से नृशंस तरीके से हत्या की गई है और गौवंश का शेष भाग मौके से गायब है।
सूचना के आधार पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए धारा 325 बीएनएस एवं छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 04, 10, 11 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की।
एसपी के निर्देश, संयुक्त टीम की कार्रवाई
पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता के स्पष्ट निर्देश पर थाना सिमगा एवं साइबर सेल की संयुक्त टीम गठित की गई। टीम ने ग्रामीणों से गहन पूछताछ, घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर दो संदिग्धों को हिरासत में लिया। पूछताछ में दोनों ने दरचुरा जंगल में गौवंश की हत्या करना स्वीकार किया।
बरामदगी
आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू व अन्य हथियार बरामद किए गए हैं।
कानूनी कार्रवाई
दोनों आरोपियों को दिनांक 17.12.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रिया जारी है। प्रकरण की विवेचना सतत जारी है।
गिरफ्तार आरोपी
प्रवीण मसीह, उम्र 49 वर्ष, निवासी ग्राम गणेशपुर
समीर डहरिया उर्फ चोटी, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम दरचुरा