जिले में आगामी परीक्षाओं को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री गोपाल वर्मा ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आदेश के तहत संपूर्ण कबीरधाम जिले में बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर आदि) के उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
यह आदेश छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 10(2) एवं धारा 18 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी किया गया है। प्रशासन का स्पष्ट उद्देश्य है कि छात्र-छात्राओं को परीक्षा की तैयारी और परीक्षा अवधि के दौरान शांत एवं अनुकूल वातावरण मिल सके।
जारी निर्देशों के अनुसार, किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम, विशेष समारोह, सम्मेलन, विवाह अथवा अन्य आयोजनों में ध्वनि प्रसारण यंत्र का उपयोग संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी या कार्यपालिक दण्डाधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकेगा।
प्रशासन ने आम नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि परीक्षार्थियों के हित में नियमों का पालन सुनिश्चित करें, ताकि विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की ध्वनि बाधा का सामना न करना पड़े।