कवर्धा में यादव समाज की शिकायत पर मामला दर्ज, शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई।
कवर्धा। सोशल मीडिया पर सर्व यादव समाज के दही हांडी कार्यक्रम को लेकर कथित भ्रामक टिप्पणी प्रसारित करने के मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने करन साहू के विरुद्ध अपराध दर्ज किया है। वहीं, हंगामा करने और शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के बाद न्यायालय के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार, 10 अक्टूबर 2026 को सर्व यादव समाज के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने थाने में लिखित शिकायत दी थी। शिकायत में बताया गया कि समाज ने 5 सितंबर 2026 को कवर्धा में दही हांडी कार्यक्रम आयोजित किया था। आरोप है कि करन साहू ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी प्रसारित कर समाज की दही हांडी टोली के युवाओं और अन्य सदस्यों पर शराब के नशे में कार्यक्रम आयोजित करने संबंधी आरोप लगाए थे। समाज ने इसे भ्रामक बताते हुए छवि धूमिल करने की शिकायत की।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर अपराध क्रमांक 461/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की।
हंगामे के बाद प्रतिबंधात्मक कार्रवाई
पुलिस के मुताबिक, 11 अक्टूबर को आरोपी गवाहों के सामने आक्रोशित होकर चिल्लाने लगा और शिकायतकर्ता को देख लेने की धमकी दी। समझाइश के बावजूद हंगामा करने तथा मारपीट पर आमादा होने की आशंका के चलते पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170 के तहत कार्रवाई की।
इसके अतिरिक्त, आरोपी करन साहू, पिता बिसौहा साहू, उम्र 24 वर्ष, निवासी राजमहल कॉलोनी, कवर्धा के विरुद्ध धारा 126 एवं 135(3) के तहत प्रतिबंधात्मक इस्तगाशा तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया।
कबीरधाम पुलिस ने नागरिकों से सोशल मीडिया पर किसी भी समाज या समुदाय के संबंध में भ्रामक एवं आपत्तिजनक टिप्पणियां प्रसारित करने से बचने और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। मामले में टिप्पणी से संबंधित आरोपों की विवेचना जारी है।