वन विभाग ने सिमगा क्षेत्र में संचालित एक अवैध आरामिल पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया है। यह कार्रवाई डीएफओ कार्यालय के निर्देशन में तथा बलौदाबाजार वन परिक्षेत्र की टीम द्वारा की गई।
सिमगा स्थित गौतम ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा संचालित इस आरामिल में सर्च वारंट के तहत दबिश दी गई। जांच के दौरान भारी मात्रा में मिश्रित प्रजातियों के काष्ठ लट्ठे, चिरान और जलाऊ लकड़ी बरामद की गई, जिनकी जांच प्रक्रिया अभी भी जारी है।
आरामिल संचालक राजीव ताम्रकार, निवासी ग्राम सिमगा, वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए। इस कारण उनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ काष्ठ चिरान अधिनियम 1984 की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर अवैध आरामिल को सील कर दिया गया।
वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि चिरान कार्य केवल वैध लाइसेंस और नियमों के तहत ही किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की अवैध लकड़ी कटाई, चिरान या परिवहन दंडनीय अपराध है।
वन विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अवैध काष्ठ परिवहन, शिकार या अतिक्रमण की सूचना तुरंत संबंधित वन विभाग को दें, ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके।
इस कार्रवाई में परिक्षेत्र अधिकारी बसंत कुमार खाण्डेकर, उप वनक्षेत्रपाल आशुतोष सिंह ठाकुर, केशरीलाल जायसवाल, मोतीलाल ध्रुव सहित अन्य कर्मचारियों की अहम भूमिका रही।