राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार आगामी 13 सितम्बर 2025 को प्रदेशभर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत तालुका न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक एक साथ आयोजित होगी, जिसमें राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण पक्षकारों की आपसी सुलह एवं समझौते से किया जाएगा।
प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती सत्यभामा अजय दुबे ने तैयारियों की समीक्षा बैठक में सभी विभागीय अधिकारियों को अधिक से अधिक मामलों के निराकरण हेतु दिशा-निर्देश दिए हैं।
नेशनल लोक अदालत में जिन मामलों का निराकरण किया जाएगा, उनमें – ➡️ दाण्डिक राजीनामा योग्य प्रकरण ➡️ चेक बाउन्स (धारा 138) के मामले ➡️ बैंक रिकवरी व प्री-लिटिगेशन प्रकरण ➡️ मोटरयान अधिनियम से संबंधित मामले ➡️ भरण-पोषण धारा 125, परिवार न्यायालय प्रकरण ➡️ श्रमिक, भूमि विवाद, विद्युत, जलकर, संपत्ति कर, टेलीफोन एवं राजस्व प्रकरण शामिल हैं।
नेशनल लोक अदालत की अधिक जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कबीरधाम कार्यालय से या फोन नंबर 07741-299950 पर प्राप्त की जा सकती है। इस आयोजन में अधिवक्ताओं, राजस्व विभाग, पुलिस, नगर पालिका, बीएसएनएल, विद्युत विभाग और बैंकों का सहयोग लिया जा रहा है।