जिले में पेचकस जैसे धारदार औज़ार से चार लोगों पर जानलेवा हमला कर एक व्यक्ति की हत्या करने वाले आरोपी अशोक साहू को पुलिस की त्वरित कार्रवाई के बाद अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
घटना 27 सितंबर 2024 की है, जब बिरनपुर खुर्द निवासी रोहित साहू पर गांव के अशोक साहू ने पेचकस से हमला किया। गंभीर रूप से घायल रोहित साहू ने घर पहुंचकर परिजनों को घटना बताई, जिसके बाद इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। इसी दौरान आरोपी ने गांव के शीतला मंदिर के पास उतरा साहू, तीजू साहू और दुकल्हा साहू पर भी प्राणघातक वार किए, जिनमें तीनों गंभीर रूप से घायल हुए थे।
मामले में थाना कवर्धा ने गंभीर धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह के निर्देश पर विशेष टीम गठित की। चौकी प्रभारी संतोष सिंह ठाकुर और टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को घटना के तुरंत बाद ही गिरफ्तार कर उसके कब्जे से धारदार पेचकस भी बरामद किया।
विस्तृत विवेचना और दस्तावेजीकरण के बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर अदालत में पेश किया, जहां 30 अक्टूबर 2025 को माननीय न्यायालय ने आरोपी अशोक साहू को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी संतोष सिंह ठाकुर सहित पुलिस टीम के सभी सदस्यों का उल्लेखनीय योगदान रहा, जिनकी सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से गंभीर अपराध का सफलतापूर्वक खुलासा हुआ।