हेल्पलाइन 1076 में दर्ज राजस्व संबंधी शिकायतों के निराकरण में गंभीर लापरवाही बरतने के मामले में राज्य शासन ने कबीरधाम जिले के पिपरिया तहसीलदार प्रमोद कुमार चंद्रवंशी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने शुक्रवार को निलंबन आदेश जारी किया।
मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से 16 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार, सीएम हेल्पलाइन 1076 में दर्ज राजस्व विभाग से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान तहसीलदार पिपरिया प्रमोद कुमार चंद्रवंशी के कार्यों में गंभीर लापरवाही सामने आई। शासन ने इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का उल्लंघन माना है।
इसके आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है। आदेश पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अवर सचिव धनंजय नेताम के डिजिटल हस्ताक्षर हैं।
निलंबन अवधि में कबीरधाम रहेगा मुख्यालय
जारी आदेश के मुताबिक, निलंबन अवधि के दौरान प्रमोद कुमार चंद्रवंशी का मुख्यालय जिला कबीरधाम निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। आदेश की प्रतिलिपि राजस्व मंत्री के विशेष सहायक, राजस्व विभाग के सचिव, दुर्ग संभाग के आयुक्त और कबीरधाम कलेक्टर को भी भेजी गई है।
शिकायतों के निराकरण में लापरवाही पर कार्रवाई
इस कार्रवाई से राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए शिकायतों के समयबद्ध निराकरण को लेकर स्पष्ट प्रशासनिक संदेश गया है। सीएम हेल्पलाइन 1076 आम नागरिकों की शिकायतों को शासन तक पहुंचाने का माध्यम है। ऐसे में शिकायतों के निराकरण में जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण है।
पिपरिया तहसीलदार के निलंबन से स्पष्ट है कि शिकायतों की समीक्षा के दौरान सामने आई गंभीर लापरवाही पर शासन ने विभागीय कार्रवाई की है।