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POCSO एक्ट के तहत सपोर्ट पर्सन इम्पैनलमेंट: बाल अधिकारों की सुरक्षा में भागीदारी का सुनहरा अवसर”

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कवर्धा,
बाल यौन शोषण के पीड़ित बच्चों को न्याय, परामर्श और पुनर्वास में सहयोग देने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग, कबीरधाम द्वारा “सपोर्ट पर्सन इम्पैनलमेंट 2025” की प्रक्रिया आरंभ की गई है। यह पहल POCSO अधिनियम 2012 की धारा 39 एवं नियम 2020 के तहत की जा रही है।
जिले में बाल संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय योग्य और अनुभवी व्यक्तियों एवं संस्थाओं को इस प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर दिया गया है। चयनित अभ्यर्थियों को न सिर्फ पीड़ित बच्चों की न्यायिक प्रक्रिया में सहायता करनी होगी, बल्कि वे पुनर्वास, परामर्श और जनजागरूकता अभियानों में भी सहयोग देंगे।
इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में आवेदन तैयार कर 15 जून 2025 तक जिला बाल संरक्षण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, कबीरधाम के कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

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