जिले की पुलिस ने ठगी के एक बड़े मामले में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। थाना भोरमदेव में दर्ज अपराध क्रमांक 75/16 के तहत 1 करोड़ 84 लाख रुपये की ठगी करने वाला आरोपी पंचू पनधारे को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पिछले 9 वर्षों से फरार था। 1440 निवेशकों से धोखाधड़ी करने वाले आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406, 34 सहित चिटफंड एवं धन परिचालन अधिनियम तथा छत्तीसगढ़ निक्षेपों के हित संरक्षण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज था।
पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह (भा.पु.से.) के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल, पंकज पटेल व एसडीओपी आशीष शुक्ला के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने लगातार प्रयास किए। साइबर सेल की मदद से महाराष्ट्र के गोंदिया क्षेत्र में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
22 सितंबर को आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय सीजेएम न्यायालय कबीरधाम में पेश किया गया।
यह कार्रवाई कबीरधाम पुलिस की दृढ़ इच्छाशक्ति और पेशेवर कार्यशैली का उदाहरण है। पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि – “अपराध कर कोई बच नहीं सकता, न्याय भले देर से मिले पर अपराधी का अंजाम जेल ही है।”