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शिक्षा विभाग की कार्रवाई — प्रधान पाठक स्वामी वर्मा निलंबित, बच्चों को न पढ़ाने और अवैध वसूली के आरोप साबित”

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 मुड़घूसरी जंगल शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक स्वामी वर्मा को अपने नैतिक व शैक्षणिक दायित्वों का निर्वहन नहीं करने तथा गंभीर अनियमितताओं में लिप्त पाए जाने पर संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

जिला शिक्षा अधिकारी कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 7306 के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। ग्राम पंचायत के सरपंच एवं ग्रामीणों ने स्वामी वर्मा पर बच्चों को शिक्षा से वंचित रखने, गांव में जेसीबी चलाकर मनमानी वसूली करने, उधारी में पैसा देकर ब्याजखोरी तथा झोलाछाप डॉक्टरी कर लोगों की जान जोखिम में डालने जैसी गंभीर शिकायतें की थीं।
जांच टीम द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में आरोप सत्य पाए गए। जांच में यह भी पाया गया कि स्वामी वर्मा की पत्नी सुनीता बाई, जो मध्यान भोजन समूह की अध्यक्ष हैं, द्वारा मीनू के अनुरूप पोषण आहार न देना और मध्यान भोजन में गंभीर अनियमितताएं करना साबित हुआ। अगस्त और सितंबर माह की उपस्थिति पंजी में भी छात्र संख्या में बड़ा अंतर पाया गया, जिससे अनुचित लाभ और भ्रष्टाचार की पुष्टि होती है।

संभागीय संयुक्त संचालक ने इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(1)(2)(3) का उल्लंघन मानते हुए गंभीर कदाचरण की श्रेणी में रखा है। निलंबन अवधि में स्वामी वर्मा का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी छुईखदान, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई निर्धारित किया गया है।
➡️ यह मामला शिक्षा विभाग में जवाबदेही और अनुशासन की दिशा में एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

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