राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के निर्देशानुसार 09 मई 2026 को प्रदेशभर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के मार्गदर्शन में यह आयोजन तालुका न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक सभी न्यायालयों में एक साथ होगा।
नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह और समझौते के आधार पर किया जाएगा। इसका उद्देश्य लंबित मामलों को त्वरित, सुलभ और कम खर्च में निपटाना है, जिससे पक्षकारों को वर्षों की कानूनी प्रक्रिया से राहत मिल सके।
लोक अदालत में दाण्डिक राजीनामा योग्य प्रकरण, चेक बाउंस (धारा 138) के मामले, बैंक रिकवरी के प्री-लिटिगेशन प्रकरण, मोटरयान अधिनियम से जुड़े मामले, भरण-पोषण (धारा 125) के प्रकरण, परिवार न्यायालय संबंधी विवाद, श्रमिक प्रकरण, जमीन विवाद, विद्युत, जलकर, संपत्ति कर, टेलीफोन तथा राजस्व प्रकरणों को रखा जाएगा। इन मामलों में आपसी सहमति बनने पर तत्काल निराकरण संभव होगा।
आयोजन को सफल बनाने के लिए जिला स्तर पर व्यापक तैयारी की जा रही है। विभिन्न थानों में पदस्थ पैरालीगल वालंटियर्स द्वारा दूरस्थ गांवों, कस्बों और नगरों में जाकर लोक अदालत के लाभों की जानकारी दी जा रही है। प्रचार-प्रसार के लिए विभागीय वाहनों के माध्यम से भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक पक्षकार इस अवसर का लाभ उठा सकें।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कबीरधाम के अनुसार, अधिवक्ताओं, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, नगर पालिका, बीएसएनएल, विद्युत विभाग और विभिन्न बैंकों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। संबंधित पक्षकारों से अपील की गई है कि वे अपने प्रकरणों के शीघ्र और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए 09 मई को आयोजित नेशनल लोक अदालत में उपस्थित होकर समझौते का लाभ लें।
अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कबीरधाम कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है अथवा दूरभाष क्रमांक 07741-299950 पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।