राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विधिक जागरूकता अभियान के तहत जिला कबीरधाम में सभी शैक्षणिक संस्थानों में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 30 अगस्त 2025 को नगर के अभ्युदय हायर सेकेंडरी विद्यालय में विशेष शिविर आयोजित हुआ, जिसमें न्यायाधीशगण ने छात्र-छात्राओं को कानून और अधिकारों की सारगर्भित जानकारी दी।
कार्यक्रम में न्यायाधीशों ने पॉक्सो एक्ट, 2012 के महत्त्वपूर्ण प्रावधान—जैसे पीड़ित बालकों की गोपनीयता की रक्षा, सुरक्षित वातावरण में कथन दर्ज करने की व्यवस्था और संरक्षक प्रावधानों—की विस्तार से जानकारी दी। साथ ही मोटरयान अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और सोशल मीडिया के दुरुपयोग से होने वाले खतरे पर भी प्रकाश डाला गया।



