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13 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन  

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कवर्धा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार 13 मई 2023 को छत्तीसगढ़ राज्य में तालुका न्यायालय के स्तर से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजित किया जाकर राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकारों की आपसी सुलह समझौता से निराकृत किये जाने है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति श्री रमेश सिन्हा, उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा 28 अप्रैल 2023 को समस्त जिले के जिला न्यायाधीश, फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश, सी.जे.एम., सचिव, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, समस्त बैंकों के अधिकारी, समस्त बीमा कम्पनीयों के अधिकारीगणों तथा अन्य विभागों के साथ वुर्चअल मोड पर मीटिंग का आयोजन किया गया था। जिसमें माननीय न्यायामूर्ति द्वारा उक्त नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रसार किया गया।

जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती नीता यादव की अध्यक्षता में समस्त बैकों, विद्युत विभाग, दूरसंचार विभाग, नगर पालिका, नगर पंचायत एवं अन्य संबंधित विभागों के साथ आगामी नेशनल लोक अदालत के संबंध में 2 बार वुर्चअल मोड पर मीटिंग आयोजित की जा चुकी है। जिसमें संबंधित विभागों को उक्त नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरण रखे जाने एवं उनके निराकरण के संबंध आवश्यक दिशा-निर्देश प्रसारित किया गया। साथ ही बीमा कम्पनी एवं फायनेंस कम्पनी के अधिकारियों के साथ भी वर्चुअल मोड पर मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें संबंधित कम्पनियों के अधिकारियों को अधिक से अधिक प्रकरण रखे जाने एवं उनके निराकरण के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रसारित किया गया। आगामी नेशनल लोक अदालत के लिए वर्तमान तक कोर्ट के 1000 से अधिक प्रकरण चिन्हांकित किए जा चुके है तथा समस्त विभागों से प्राप्त 2000 से अधिक प्री-लिटिगेशन प्रकरण चिन्हांकित किए गए है। साथ ही राजस्व विभाग के 700 से अधिक प्रकरण चिन्हांकित किए गए है।

नेशनल लोक अदालत में निम्न प्रकरण का निराकरण राजीनामा के आधार पर किया जाता है, दाण्डिक राजीनामा योग्य प्रकरण, चेक बाउन्स अर्थात् 138 वाले मामले, बैंक रिकवरी अर्थात् प्री-लिटिगेशन प्रकरण, मोटरयान अधिनियम से संबंधित प्रकरण, मेन्टेनेन्स धारा 125 के प्रकरण, परिवार न्यायालय से संबंधित प्रकरण, श्रमिक प्रकरण, जमीन विवाद प्रकरण, विघुत प्रकरण, जलकर प्रकरण, सम्पत्ति कर, टेलीफोन प्रकरण तथा राजस्व प्रकरणों को नियत किया गया है। उपस्थित पक्षकारगण के मध्य उपजे विवाद को वैकल्पिक समाधान के तहत लोक अदालत में उनके मध्य राजीनामा की सम्भावनाओं को तलाश करते हुए, उक्त नेशनल लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन के लिए अधिक से अधिक प्रकरणों का चिन्हांकित करते हुए चिन्हांकित प्रकरणों में अधिक से अधिक प्रकरण रखा जाना है। कुल 8 खण्डपीठों का गठन जिले में किया गया है, इसके अतिरिक्त किशोर न्याय बोर्ड की 1 खण्डपीठ तथा राजस्व न्यायालय की खण्डपीठ भी गठित की गई है, ताकि अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया जा सके।

सचिव, श्री अमित प्रताप चन्द्रा ने बताया कि नेशनल लोक अदालत के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कबीरधाम के कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है तथा नम्बर 07741-299950 पर भी जानकारी ली जा सकती है। नेशनल लोक अदालत की तैयारियों के संबंध में अधिवक्तागण, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, नगर पालिका, बीएसएनएल, विद्युत विभाग तथा समस्त बैंको से भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है।

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