कवर्धा – दिनांक 09.09.24 को प्रार्थी गौतम साहू पिता हीराराम साहू उम्र 40 वर्ष निवासी हरमो ने लिखित शिकायत रिपोर्ट दर्ज कराया था कि आरोपी अमित पांडे दिनांक 09.08.24 को प्रार्थी के घर ग्राम हरमो में जाकर ए.यू.स्मॉल फाइनेंस बैंक में कर्मचारी हूं कह कर प्रार्थी के फाइनेंस वाहन ट्रैक्टर का पूरा बायोडाटा बताया और किस्त का ₹60,000/- मांगने पर प्रार्थी ने उसे रुपए दे दिया आरोपी धोखाधड़ी कर रुपए ठगी कर ले गया शिकायत जांच से अपराध घटित होना पाए जाने से दिनांक 14.09.24 को अपराध क्रमांक 51/24 धारा 318(2) बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया।
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कबीरधाम डॉक्टर श्री अभिषेक पल्लव (भा.पु.से), अति.पुलिस अधीक्षक श्री विकाश कुमार (भा.पु.से), अति.पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र बघेल, उप पुलिस अधीक्षक श्री सतीश धुर्वे के मार्ग दर्शन में थाना प्रभारी भोरमदेव निरीक्षक बी.आर.बिसन के नेतृत्व में थाना भोरमदेव केअप. क्रमांक 51/24 धारा 318(2) BNS के प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए विवेचना के दौरान प्रकरण के आरोपी अमित पांडे पिता रवि पांडे उम्र 32 वर्ष निवासी बरगाही थाना लालबाग जिला राजनांदगांव को
पता तलाश किया गया जो कवर्धा में मिलने पर हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी ने अपराध करना कबूल किया । आरोपी के विरूध अपराध सबूत पाए जाने से आज विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय कवर्धा रिमांड पेश कर जेल कवर्धा दाखिल किया गया l