BP NEWS CG
Breaking Newsकवर्धाबड़ी खबरसमाचारसिटी न्यूज़

नशीली दवाओं की तस्करी में बार-बार संलिप्त पाए जाने के कारण आरोपी को 6 माह के लिए जेल भेजा गया

Flex 10x20 new_1
previous arrow
next arrow
पुलिस मुख्यालयएवं पुलिस महानिरीक्षक राजनांदगांव रेंज श्री दीपक कुमार झा (IPS) के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेंद्र सिंह (IPS) के नेतृत्व में कबीरधाम पुलिस द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में, गयासुद्दीन पिता शब्बीर खान, निवासी बीछपारा, कवर्धा, जिला कबीरधाम को Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (PITNDPS Act) के तहत 6 माह के लिए जेल भेजने का आदेश जारी किया गया है।
पुलिस अधीक्षक कबीरधाम के प्रतिवेदन के आधार पर यह आदेश दुर्ग संभागायुक्त श्री सत्य नारायण राठौर(भा.प्र.से.) द्वारा पारित किया गया, जिसके तहत गयासुद्दीन को नशीली दवाओं की तस्करी में बार-बार संलिप्त पाए जाने के कारण 6 माह तक जेल में रखने का आदेश दिया गया है। PITNDPS एक्ट के तहत जेल भेजा जाने वाला यह पहला मामला है. इसमें खास बात यह है की आरोपी को जमानत भी नहीं मिलेगी
PITNDPS अधिनियम: नशे के कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण
भारत में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए NDPS अधिनियम 1985 लागू किया गया था, लेकिन कुछ अपराधी बार-बार इस अवैध व्यापार में लिप्त हो जाते थे और कानूनी प्रक्रिया से बच निकलते थे। इसी को रोकने के लिए 1988 में PITNDPS अधिनियम लागू किया गया।
इस अधिनियम के तहत, ऐसे अपराधियों को अधिकतम 1 वर्ष तक बिना नियमित मुकदमे के जेल में रखा जा सकता है, ताकि वे समाज में नशीली दवाओं का कारोबार न कर सकें और नशे की तस्करी पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।
कबीरधाम पुलिस लंबे समय से गयासुद्दीन की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी। उसके खिलाफ पहले भी NDPS अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए गए थे, और वह लगातार नशीली दवाओं की तस्करी में संलिप्त पाया गया। उसकी गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस महानिरीक्षक (IG) राजनांदगांव रेंज श्री दीपक कुमार झा (IPS) के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेंद्र सिंह (IPS) ने PITNDPS के तहत कार्रवाई की अनुशंसा की थी ।
इस कार्रवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेंद्र बघेल एवं श्री पंकज पटेल की प्रमुख भूमिका रही, जिन्होंने पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए, जिसके आधार पर आरोपी को 6 माह के लिए जेल भेजने का आदेश पारित किया गया।
कबीरधाम पुलिस नशे के अवैध व्यापार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस (Zero Tolerance) की नीति पर काम कर रही है। NDPS और PITNDPS जैसे कठोर कानूनों का प्रभावी उपयोग कर अपराधियों को जेल भेजने और उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।
इसके तहत—
✅ संदिग्ध गतिविधियों की लगातार निगरानी
✅ सूचना तंत्र को मजबूत बनाना
✅ खुफिया तंत्र को और प्रभावी करना
✅ जनता के सहयोग से नशे के अवैध व्यापार को रोकना
कबीरधाम पुलिस सभी नागरिकों से अपील करती है कि यदि उन्हें मादक पदार्थों की तस्करी, बिक्री, या सेवन से संबंधित कोई भी सूचना मिलती है, तो वे तुरंत पुलिस को सूचित करें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी और दोषियों के विरुद्ध सख्ततम कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Related posts

निःशुल्क आयुष चिकित्सा शिविर का आयोजन 6 मार्च को

Bhuvan Patel

कवर्धा वनमंडल अंतर्गत वनरक्षक की सीधी भर्ती के लिए पात्र अभ्यर्थियों का शारीरिक नापजोख एवं दक्षता परीक्षा 22 मई से 2 जुलाई 2023 तक

Bhuvan Patel

कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़िया संस्कृति को बढ़ावा दिया – मोहम्मद अकबर

Bhuvan Patel

Leave a Comment

error: Content is protected !!