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आरोपी एवं अपचारी बालको से 1500 रूप्ये नगद, 01 नग मोबाइल, घटना में प्रयुक्त स्कुटी व चाकु सहित रकम 95000 रूप्ये जप्त

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दोपहर 03:00 बजे पीड़ित नाबालिक बालक सामान लेने ग्राम मसनी से दुकान जा रहा था उस समय तेलियापुरान तरफ से एक स्कूटी भूरा काला रंग में जिसमें 03 व्यक्ति सवार थे जिसने रोककर नाबालिक से पैजनिया जाने का रास्ता पुछा तब पैजनिया जाने का रास्ता बताया स्कूटी से एक आदमी उतरकर दूसरे साईड जा रहा था फिर उधर से वापस आकर नाबालिक बालक के दोनों हाथ को पकड़कर पीछे मोड़ दिया, एक आदमी ने अपने पास में रखे चाकू निकालकर गले में अड़ा दिया और एक आदमी ने जेब मे सैमसंग कंपनी का मोबाइल व नगदी 2000 रूपये (दो हजार रूपये) को जबरदस्ती गाली गलौच करते लूट कर भाग गये सूचना प्राप्त होने पर लोरमी पुलिस द्वारा तत्काल मौके मे जाकर घटना के संबंध मे बारिकी से जांच किया गया जो नाबालिक बालक के सूचना पर अज्ञात तीन स्कुटी सवार द्वारा चाकु दिखाकर डरा धमकाकर मोबाइल एवं नगदी 2000 रूप्ये लूटे जाने की रिपोर्ट पर अपराध क्र. 133/25 धारा 309 (4),3 (5) बीएनएस के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया, मामले की गंभीरता को देखते हूये पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के द्वारा त्वरित कार्यवाही करने हेतू निर्देशित किया गया जिसके परिपालन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय मुंगेली सुश्री नवनीत कौर छाबड़ा के मार्गदर्शन एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी लोरमी श्रीमती माधुरी धिरही के नेतृत्व मे लोरमी पुलिस द्वारा विवेचना दौरान अज्ञात आरोपी की लगातार पतासाजी की गई, आसपास के सीसीटीव्ही कैमरे तथा सायबर सेल की तकनीकी साक्ष्य व सहयोग प्राप्त कर लोरमी पुलिस की टीम को बिलासपुर तत्काल रवाना किया गया जो आरोपी मोनु यादव तथा 02 अपचारी बालक को बिलासपुर मे घेराबंदी कर हिरासत मे लेकर बारिकी से पुछताछ कर मेमोरण्डम लिया गया जो घटना कारित करना स्वीकार किये और आरोपी मोनु यादव पिता तिहारी उम्र 18 वर्ष साकिन व्यापार विहार बिलासपुर थाना सिविल लाईन बिलासपुर से घटना मे प्रयुक्त चाकु एवं 02 अपचारी बालक से 1500 रूपये नगद, मोबाइल कीमती 10000 रूप्ये व घटना मे प्रयुक्त वाहन स्कुटी क्र. सीजी 10 बीक्यु 8071 कीमती 85000 रूप्ये कुल 96500 रूप्ये को बरामद कर जप्ती कार्यवाही कर आरोपी मोनु यादव एवं 02 विधि से संघर्षरत बालक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजी गई।

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