वन परिक्षेत्र पंडरिया (पूर्व) अंतर्गत चतरी क्षेत्र के कक्ष क्रमांक पी.एफ.527 में अवैध अतिक्रमण की सूचना पर कवर्धा वन विभाग ने त्वरित कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण को हटाया और आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
दिनांक 01 जून 2025 को प्राप्त सूचना के आधार पर वनमंडलाधिकारी निखिल अग्रवाल के निर्देशन, उपवनमंडलाधिकारी सुयश धर दीवान के मार्गदर्शन एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी महेन्द्र कुमार जोशी के नेतृत्व में पंडरिया (पूर्व एवं पश्चिम) के वन अमले ने संयुक्त कार्रवाई की।
प्रकरण में ग्राम मंगली, थाना कुकदूर निवासी मानसिंह, पिता सूतन गोड़ को अवैध कब्जा करने का दोषी पाया गया। उसके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की विभिन्न धाराओं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 तथा लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के तहत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 20712/19 दर्ज कर उसे 03 जून 2025 को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, पंडरिया के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
इस कार्रवाई में उपवनक्षेत्रपाल चैनदास खुटियाले, वनपाल संतोष सिंह साकत, दिलीप कुमार चन्द्राकर, सुभाष चन्द्र भारद्वाज, जोधन सिंह ठाकुर तथा वनरक्षक सुदर्शन साहू, अमरवीर सिंह मरकाम, उमेश्वरी श्याम एवं सीमा टांडिया का सराहनीय सहयोग रहा ।