‘‘एक राष्ट्र, एक राशनकार्ड’’ योजना के सुचारु संचालन हेतु भारत सरकार के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में सभी राशनकार्डधारकों के परिवारजनों का आधार आधारित प्रमाणीकरण (ई-केवायसी) अनिवार्य कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने हितग्राहियों से 30 जून 2025 तक यह प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूर्ण करने की अपील की है।
कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की खाद्यान्न सुविधा से वंचित न रहे। उन्होंने पंचायतों, नगरीय निकायों एवं उचित मूल्य दुकान संचालकों को निर्देशित किया है कि वे हितग्राहियों को जागरूक करें एवं शीघ्रता से आधार प्रमाणीकरण कार्य पूर्ण कराएं।
जिला खाद्य अधिकारी श्री सचिन मरकाम ने जानकारी दी कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को इस प्रक्रिया से छूट दी गई है। ई-केवायसी की सुविधा जिले की सभी उचित मूल्य दुकानों में उपलब्ध है, साथ ही “मेरा प्रमाणीकरण” मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे भी यह कार्य किया जा सकता है।
प्रक्रिया में लाभार्थी को राज्य का चयन कर, आधार नंबर भरना, ओटीपी व चेहरा पहचान के माध्यम से प्रमाणीकरण करना होता है। कलेक्टर ने अपील की है कि 30 जून की समय-सीमा से पूर्व सभी अपूर्ण ई-केवायसी कार्य जरूर पूर्ण कराएं, अन्यथा राशन वितरण में असुविधा हो सकती है।