कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने कबीरधाम जिले में पवित्र पर्वों और राष्ट्रीय महत्त्व के दिनों के मद्देनज़र पशुवध गृहों एवं मांस बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है।
यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन के पर्यावरण एवं नगरीय प्रशासन विभाग के निर्देशों के तहत जारी किया गया है, जिसमें धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं का सम्मान करते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक समरसता को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
आदेश के अनुसार, आगामी 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 16 अगस्त (श्रीकृष्ण जन्माष्टमी), 27 अगस्त (गणेश चतुर्थी), 3 सितंबर (ढोल ग्यारस), 6 सितंबर (अनंत चतुर्दशी), 2 अक्टूबर (गांधी जयंती), 21 अक्टूबर (भगवान महावीर निर्वाण दिवस) तथा 18 दिसंबर (गुरु घासीदास जयंती) को जिले के समस्त पशुवध गृह एवं मांस बिक्री केंद्र पूर्णतः बंद रहेंगे।
कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने और उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय जिले की शांति, सामाजिक सौहार्द और परंपरागत मान्यताओं को बनाए रखने की दिशा में एक सकारात्मक पहल माना जा रहा है।