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जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश! बद्री साहू के खिलाफ FIR दर्ज, पुलिस की त्वरित कार्रवाई

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 जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत तिलक वार्ड स्थित मजगांव पारा में धर्मांतरण का एक गंभीर मामला सामने आया है। एक व्यक्ति द्वारा हिंदू समुदाय को ईसाई धर्म अपनाने के लिए बहकाया जा रहा था और चंगाई सभा के माध्यम से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही थी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रार्थी यशवंत सिंह परिहार (उम्र 45 वर्ष, निवासी जवाहर वार्ड, मुंगेली) ने थाना सिटी कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज कराई कि 27 जुलाई को सुबह लगभग 10:30 बजे, सुनील कुमार लाल के मकान में बद्री साहू (निवासी सारंगपुर, जिला कबीरधाम) द्वारा भजन-कीर्तन की आड़ में लोगों को ईसाई धर्म अपनाने का प्रलोभन दिया जा रहा था। आरोप है कि बद्री साहू ने हिंदू देवी-देवताओं को अपमानित करते हुए कहा कि “हिंदू धर्म बेकार है” और “प्रभु यीशु ही कल्याण का मार्ग हैं”।
शिकायत मिलते ही पुलिस अधीक्षक मुंगेली श्री भोजराम पटेल (आईपीएस) के निर्देश पर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री नवनीत कौर छाबड़ा एवं अनुविभागीय अधिकारी श्री मयंक तिवारी के मार्गदर्शन तथा सिटी कोतवाली थाना प्रभारी श्री गिरजाशंकर यादव की अगुवाई में त्वरित कार्रवाई की गई।
आरोपी बद्री साहू के विरुद्ध अपराध क्रमांक 338/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 299 और छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 1968 की धारा 4 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
 यह मामला धर्मांतरण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर पुलिस की तत्परता और सतर्कता को दर्शाता है।

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