नवजात शिशु की हत्या का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जीवित नवजात को गांव के कुएं में फेंककर हत्या किए जाने की इस क्रूर घटना का कबीरधाम पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह (IPS) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल एवं पंकज पटेल के मार्गदर्शन तथा एसडीओपी बोड़ला अखिलेश कौशिक के पर्यवेक्षण में थाना बोड़ला की टीम ने मामले की गहराई तक जाकर जांच पूरी की।
मर्ग क्रमांक 62/2025 में नवजात शिशु (पुरुष) का शव मिलने के बाद की गई गहन जांच में यह तथ्य सामने आया कि मृतक शिशु आरोपी समरौतिन बाई बैगा, पिता चरण बैगा (उम्र 23 वर्ष), निवासी चेंदरा दादर (दलदली), थाना तरेंगांव जंगल का था। लगभग 15 दिन पूर्व आरोपी महिला ने ग्राम मुडघुसरी में प्रसव किया था। बाद में नवजात को मायके नवाटोला रानीदहरा ले जाने पर आरोपी ने परिजनों के बहकावे में आकर जीवित शिशु को गांव के कुएं में फेंक दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।
घटना का रिकायेशन गवाहों की उपस्थिति में videography सहित कराया गया और सभी आवश्यक पंचनामा कार्रवाई पूरी की गई। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया।
मामले में अपराध क्रमांक 197/2025, धारा 103(1) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी समरौतिन बाई को 25 नवंबर 2025 को गिरफ्तार कर लिया गया।
कबीरधाम पुलिस की यह कार्रवाई स्पष्ट संदेश देती है कि निर्दोष जीवन के विरुद्ध किसी भी प्रकार की क्रूरता व अमानवीयता को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और दोषियों पर कठोरतम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।