BP NEWS CG
कवर्धाक्राइमछत्तीसगढ़समाचारसिटी न्यूज़

नाबालिगों के विरुद्ध अपराध पर जीरो टॉलरेंस: कबीरधाम पुलिस की त्वरित न्याय मिसाल, 5 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म प्रयास के आरोपी को 20 साल का सश्रम कारावास”

Flex 10x20 new_1
previous arrow
next arrow
नाबालिगों के विरुद्ध यौन अपराधों पर शून्य सहनशीलता की नीति को सख्ती से लागू करते हुए कबीरधाम पुलिस ने एक बार फिर त्वरित, संवेदनशील एवं प्रभावी न्याय की मिसाल पेश की है। मात्र 22 दिनों में चालान प्रस्तुत कराए गए पांच वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में माननीय विशेष न्यायालय (फास्ट ट्रैक), पॉक्सो, कबीरधाम ने आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
महिला थाना कवर्धा में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 36/2025 (धारा 137(2), 64(1), 65(2), 74 बीएनएस एवं 06 पॉक्सो एक्ट) के इस अत्यंत संवेदनशील प्रकरण में कबीरधाम पुलिस ने पीड़िता की पहचान को पूर्णतः गोपनीय रखते हुए सभी वैधानिक प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन किया।
पुलिस महानिरीक्षक राजनांदगांव रेंज श्री अभिषेक शांडिल्य (IPS) के मार्गदर्शन तथा पुलिस अधीक्षक कबीरधाम श्री धर्मेन्द्र सिंह (IPS) के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में उच्च स्तरीय मॉनिटरिंग, वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन एवं प्रभावी अभियोजन समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिला। महिला थाना प्रभारी के नेतृत्व में गठित टीम ने सुदृढ़ विवेचना करते हुए ट्रायल शुरू होने के मात्र तीन माह के भीतर दोषसिद्धि सुनिश्चित कराई।
इस उल्लेखनीय कार्यवाही के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा महिला थाना टीम को इनाम देने की घोषणा भी की गई है।
यह प्रकरण केवल एक सजा नहीं, बल्कि समाज को यह स्पष्ट संदेश है कि बच्चों के विरुद्ध अपराध करने वालों के लिए कानून में कोई नरमी नहीं है। कबीरधाम पुलिस ने दो टूक कहा है कि बाल यौन अपराधों के मामलों में त्वरित, निष्पक्ष एवं कठोर कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

IMG-20250710-WA0006
previous arrow
next arrow

Related posts

हौसला बुलंद : रेत माफियाओं ने वन विकाश निगम के डिप्टी रेंजर से की मारपीट

Bhuvan Patel

खनिज, रेत और भूमि नीति में बड़ा बदलाव, क्रिकेट अकादमी को मिली हरी झंडी छत्तीसगढ़ कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले, विकास को मिलेगी नई रफ्तार

Bhuvan Patel

महिलाओं के उत्पाद एवं विक्रय को प्रोत्साहित करने महिला मड़ई का आयोजन 4 से 8 मार्च तक

Bhuvan Patel

Leave a Comment

error: Content is protected !!