नियमों को ताक पर रखकर दौड़ रहे थे स्कूली वाहन, परिवहन विभाग की सख्त कार्रवाई से मचा हड़कंप
कवर्धा,
जिले में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को गंभीर खतरे में डालने वाले स्कूल वाहन संचालकों पर आखिरकार परिवहन विभाग का शिकंजा कस गया। सुरक्षा मानकों की खुलेआम अनदेखी करते पाए गए 14 स्कूली वाहनों पर मोटर यान अधिनियम 1988 के तहत चालानी कार्रवाई करते हुए ₹54,800 का जुर्माना वसूला गया, वहीं बिना वैध फिटनेस प्रमाणपत्र के संचालित 4 वाहनों को मौके पर ही जब्त कर लिया गया।
यह सख्त अभियान कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा के निर्देश पर चलाया गया, जिसका उद्देश्य माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित स्कूली वाहन सुरक्षा दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना था। जांच के दौरान सामने आया कि कई वाहन बिना आवश्यक सुरक्षा उपकरणों के बच्चों को ढो रहे थे, जो सीधे तौर पर बच्चों की जान के साथ लापरवाही और गैर-जिम्मेदारी को दर्शाता है।
जिला परिवहन अधिकारी श्री मोहन साहू ने दो टूक शब्दों में कहा कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा से कोई भी समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन स्वामियों एवं स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी किए जाएंगे, वहीं संबंधित चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई भी की जाएगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक स्कूली वाहन में फर्स्ट एड बॉक्स, फायर एक्सटिंग्विशर, स्पीड गवर्नर, सीसीटीवी (जहां आवश्यक), जीपीएस, निर्धारित रंग-कोड, स्कूल का नाम स्पष्ट रूप से अंकित पट्टिका तथा प्रशिक्षित चालक व परिचालक अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आगामी दिनों में भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे, और बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों पर और भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।