कवर्धा , वनमण्डल कबीरधाम ने शासन द्वारा संचालित चक्रीय निधि द्वारा रसूखदारों को सूद पर कर्ज दिया लेकिन कर्जदारों ने सूद तो क्या आज तक एक भी रुपया नहीं पटाया । विभाग केवल नोटिस जारी कर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। कर्जदारों ने कर्ज लेकर मढ़ हाउस बनाया और उससे हजारों रुपए किराया कमा रहे है लेकिन कर्ज पटने में कोई रुचि नहीं ले रहे है।
मामला 01
कार्यालय वन मंडलाधिकारी कवर्धा वनमंडल, कवर्धा का क्रमांक /व्यय-III/ 1090 कवर्धा, दिनांक 5/2/2024 को लालसिंह मरकाम आ. बुध्दू सिंह मु.पो.- चिल्फी, तह. बोड़ला, जिला-कबीरधाम (छ.ग.) से चक्रीय निधि मद से स्वीकृत ऋण के संबंध में जारी किया गया था जिसमें पूर्व में जारी पत्रों का संदर्भ , इस कार्यालय का पत्र कमांक/व्यय-3/9986 दिनांक 20.09.2023 का उल्लेख करते हुए पत्र में साफ साफ उल्लेखित है कि विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के तारतम्य में लेख किया जाता है कि आपको इस वनमंडल के परिक्षेत्र चिल्फी के अंतर्गत वन प्रबंधन समिति चिल्फी के माध्यम से चक्रीय निधि मद से मुख्य वनसंरक्षक दुर्ग वृत्त दुर्ग के पत्र कमांक/व्यय/955 दिनांक 14.10.2015 द्वारा आपको मड़ हाऊस निर्माण हेतु ऋण राशि 500000.00 रूपये स्वीकृत किया जाकर ऋण प्रदाय किया गया था। उक्त प्रदाय राशि 4 प्रतिशत वार्षिक मय ब्याज सहित 60 किश्तों में 600000.00 रू. अक्टूबर 2020 तक वापस किया जाना था। किन्तु आपके द्वारा अभी तक एक भी किश्त की राशि जमा नहीं किया गया हैं। माह जनवरी 2024 की स्थिति में मय ब्याज सहित शेष राशि 667701.00 आज पर्यन्त तक जमा नहीं किया गया है।
नोटिस को भी नहीं दिया तबज्जों
ऋण लेने के एक भी रुपया जमा नहीं जिसके संबंध में राशि जमा करने हेतु इस कार्यालय एवं परिक्षेत्र कार्यालय द्वारा बार-बार नोटिस दिये जाने के बाद भी किश्त की राशि जमा नहीं की जा रही हैं। अतः चक्रीय निधि के अंतर्गत ऋण राशि 667701.00 अतिशीघ्र राशि जमा करें, अन्यथा अचल सम्पति को अधिग्रहण करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
मामला 02
कार्यालय वन मंडलाधिकारी कवर्धा वनमंडल, कवर्धा का पत्र कमांक / व्ययलेखा III/ 1070 कवर्धा, दिनांक 5/2/2024 में विश्वाश कुमार धारवैया s/o स्व. शिवकुमार धारवैया मु.पो. चिल्फी, तह. बोड़ला, जिला-कबीरधाम (छ.ग.) को चक्रीय निधि मद से स्वीकृत ऋण राशि के संबंध में जारी किया है जिसमें पूर्व में जारी पत्रों का संदर्भ भी दिया गया है इस कार्यालय का पत्र कमांक/व्यय-3/9970 दिनांक 20.09.2023 संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख किया जाता है कि आपको इस वनमंडल के परिक्षेत्र चिल्फी के अंतर्गत वन प्रबंधन समिति चिल्फी के माध्यम से चक्रीय निधि मद से मुख्य वनसंरक्षक दुर्ग वृत्त दुर्ग के पत्र क्रमांक /व्यय-2/ एम 955 दिनांक 08.04.2015 द्वारा आपके पिता स्व. श्री शिवकुमार धारवैया को मड़ हाऊस निर्माण हेतु ऋण राशि 500000.00 रूपये स्वीकृत किया जाकर ऋण प्रदाय किया गया था। उक्त प्रदाय राशि 4 प्रतिशत वार्षिक मय ब्याज सहित 60 किश्तों में 600000.00 रू. अप्रैल-2020 तक वापस किया जाना था। किन्तु स्व.श्री शिवकुमार धारवैया द्वारा अभी तक एक भी किश्त जमा नही किया गया है। माह जनवरी 2024 की स्थिति में मय ब्याज सहित शेष राशि 671701.00 आज पर्यन्त तक जमा नहीं किया गया हैं। उक्त राशि जमा करने हेतु इस कार्यालय एवं परिक्षेत्र कार्यालय द्वारा बार-बार नोटिस दिये जाने के बाद भी किश्त की राशि जमा नहीं की जा रही हैं।अतः चक्रीय निधि के अंतर्गत ऋण राशि 671701.00 अतिशीघ्र जगा करे अन्यथा अंचल सम्पति को अधिग्रहण करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
जमानतदार को भी जारी हुआ नोटिस
चक्रीय निधि की राशि कर्जदारों ने जमा नहीं किया तो उसके जमानतदारों को भी नोटिस जारी किया है जिसमें साफ साफ लिखा है कि यदि राशि जमा नहीं होता तो आपके संपति को कुर्की कर वसूल किया जाएगा ।
मामला 01
कार्यालय वन मंडलाधिकारी कवर्धा वनमंडल, कवर्धा क्रमांक /व्यय-III/ 1092 कवर्धा, दिनांक 5/2/2024 को भादू सिंह s/o श्री डोगरू सिंह (जमानतदार) मु.पो.- चिल्फी, तह. बोड़ला , जिला-कबीरधाम (छ.ग.)को
चक्रीय निधि मद से स्वीकृत ऋण के संबंध में पत्र जारी किया है जिसमें पूर्व में जारी पत्रों का संदर्भ का उल्लेख किया गया है इस कार्यालय का पत्र कमांक/व्यय-3/9988 दिनांक 20.09.2023 लेख किया जाता है कि इस वनमंडल के परिक्षेत्र चिल्फी के अंतर्गत वन प्रबंधन समिति चिल्फी के माध्यम से चक्रीय निधि मद से मुख्य वनसंरक्षक दुर्ग वृत्त दुर्ग के पत्र कमांक / व्यय-2/955 दिनांक 14.10.2015 के द्वारा शपथ पत्र में दर्शाए अनुसार आपके जमानत पर श्री लालसिंह मरकाम s/o श्री बुघ्दू सिंहग्राम-चिल्फी, तह. बोड़ला, जिला-कबीरधाम (छ.ग.) को मड़ हाऊस निर्माण हेतु ऋण राशि 500000.00 रूपये स्वीकृत किया जाकर ऋण प्रदाय किया गया था। उक्त प्रदाय राशि 4 प्रतिशत वार्षिक मय व्याज सहित 60 किश्तों में 600000.00 रू. अक्टूबर 2020 तक वापस किया जाना था। किन्तु उनके द्वारा एक भी किस्त की राशि जमा नहीं किया गया है, माह जनवरी 2024 की स्थिति में मय ब्याज सहित शेष राशि 667701.00 आज पर्यन्त तक जमा नहीं किया गया है।उक्त राशि जमा करने हेतु इस कार्यालय एवं परिक्षेत्र कार्यालय द्वारा बार-बार नोटिस दिए जाने के बाद भी किश्त की राशि जमा नहीं की जा रही हैं। आपके द्वारा हितग्राही श्री लालसिंह मरकाम s/o श्री बुध्दू सिंह ग्राम-चिल्फी, तह. बोड़ला, जिला-कबीरधाम (छ.ग.) को चक्रीय निधि मद के अंतर्गत ली गयी ऋण की राशि हेतु जमानतदार के रूप में अपने निजी भूमि की गांरटी रखी गयी है। ऐसी स्थिति में आप हितग्राही को ऋण जमा करने हेतु प्रेरित करें, अन्यथा जमानत के रूप में रखी अंचल संपत्ति को अधिग्रहण करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
मामला 02
कार्यालय वन मंडलाधिकारी कवर्धा वनमंडल, कवर्धा का क्रमांक /व्यय-III/ 1072 कवर्धा, दिनांक 5/2/2024 को रामजी / पुरुषोतम यादव (जमानतदार) ग्राम- राजाढ़ार, पो.-चिल्फी, तह. बोड़ला चक्रीय निधि मद से स्वीकृत ऋण के संबंध में नोटिस जारी किया गया था। जिसमें पूर्व में जारी पत्रों का संदर्भ इस कार्या. का पत्र क्रं./ व्यय-3/9972 दिनांक 20.09.2023
विषयांतर्गत लेख किया जाता है कि इस वनमंडल के परिक्षेत्र चिल्फी के अंतर्गत वन प्रबंधन समिति राजादार के माध्यम से चकीय निधि मद से मुख्य वनसंरक्षक दुर्ग वृत्त दुर्ग के पत्र कमांक / एम 955 दिनांक 18.04.2015 के द्वारा शपथ पत्र में दर्शाये अनुसार आपके जमानत पर श्री स्व. शिवकुमार धारवैया s/o राधेश्याम धारवैया ग्राम- राजाढ़ार, तह. बोड़ला जिला-कबीरधाम (छ.ग.) को मड़ हाऊस निर्माण हेतु ऋण राशि 500000.00 रूपये स्वीकृत किया जाकर ऋण प्रदाय किया गया था। उक्त प्रदाय राशि 4 प्रतिशत वार्षिक मय ब्याज सहित 60 किश्तों में 600000.00 रू. अप्रैल 2020 तक वापस किया जाना था। किन्तु उनके द्वारा एक भी किश्त जमा नहीं किया गया है, माह जनवरी 2024 की स्थिति में मय ब्याज सहित शेष राशि 671701.00 आज पर्यन्त तक जमा नहीं किया गया हैं।
उक्त राशि जमा करने हेतु इस कार्यालय एवं परिक्षेत्र कार्यालय द्वारा बार-बार नोटिस दिए जाने के बाद भी किश्त की राशि जमा नहीं की जा रही हैं। आपके द्वारा हितग्राही श्री विनेश कुमार धारवैया s/o स्व. शिवकुमार धारवैया ग्राम चिल्फी, तह. बोड़ला, जिला-कबीरधाम (छ.ग.) को चक्रीय निधि मद के अंतर्गत ली गयी ऋण की राशि हेतु जमानतदार के रूप में अपने निजी भूमि की गांरटी रखी गयी है। ऐसी स्थिति में आप हितग्राही को ऋण जमा करने हेतु प्रेरित करें, अन्यथा जमानत के रूप में रखी अंचल संपत्ति को अधिग्रहण करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।