देश के विभिन्न राज्यों में हाल के महीनों में चलती बसों में आगजनी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ शासन का परिवहन विभाग पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। यात्रियों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिवहन आयुक्त के निर्देश पर चिल्फी परिवहन चेक पोस्ट पर बसों की सघन एवं व्यवस्थित जांच अभियान चलाया गया।
इस अभियान का नेतृत्व परिवहन चेक पोस्ट चिल्फी प्रभारी अतुल तिवारी एवं उनकी प्रवर्तन टीम ने किया। चिल्फी मार्ग से होकर गुजरने वाली यात्री बसों में अग्निशामक यंत्र, आपातकालीन निकास द्वार (इमरजेंसी एग्जिट), सुरक्षा उपकरण एवं अन्य अनिवार्य मानकों की बारीकी से जांच की गई।
जांच के दौरान सुरक्षा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 09 बसों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम 1994 की विभिन्न धाराओं के तहत चालानी कार्रवाई की गई, जिससे ₹7000 की राजस्व वसूली की गई।
प्रवर्तन टीम ने मौके पर ही बस चालकों, परिचालकों एवं ऑपरेटरों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने की सख़्त हिदायत दी। साथ ही यात्रियों को भी संभावित आगजनी की स्थिति में सुरक्षित बचाव के उपायों की जानकारी देकर जागरूक किया गया।
परिवहन चेक पोस्ट प्रभारी अतुल तिवारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भविष्य में सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वाली बसों पर जब्ती जैसी कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि प्रत्येक बस में मानक अग्निशामक यंत्र, सुरक्षित आपातकालीन निकास द्वार एवं सभी अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य है।
यह कार्रवाई न केवल प्रशासन की सजगता को दर्शाती है, बल्कि यात्रियों के सुरक्षित सफर की दिशा में एक सराहनीय और प्रभावी कदम भी साबित हो रही है।