कवर्धा। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मिशन वात्सल्य अंतगर्त चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 जिला बाल संरक्षण इकाई महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम ने ग्राम पंचायत बेंदरची जाकर ग्रामीण एवं स्कूली बच्चों के साथ मिलकर बाल विवाह के प्रभावी रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम व रैली का आयोजन किया गया। जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री सत्यनारायण राठौर ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में बताया।
बाल संरक्षण अधिकारी श्री राठौर ने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम सर्वप्रथम 1929 में लाया गया। इसके बाद 1949, 1978 और इसके बाद 2006 में संशोधन किए गए इसके अनुसार किसी लड़के या लड़की की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले होना बाल विवाह कहलाता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत शादी के लिए लड़की का उम्र 18 वर्ष और लड़की का उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए।
महिला संरक्षण अधिकारी नीतिका डडसेना ने बच्चों मिशन शक्ति के बारे में बताया। उन्होंने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में बताते हुए शपथ दिलाई। परियोजना समन्वयक महेश निर्मलकर ने बताया कि चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 राष्ट्रीय इमरजेंसी 24 घंटे चलने वाली निःशुल्क फोन आउटरीच सेवा है ऐसे बच्चों के लिए जिन्हें देखभाल एवं संरक्षण की जरूरत है कोई भी अनाथ, बेसहारा, लावारिस, घुमंतू, गुमशुदा, बाल श्रम, बाल विवाह से संबंधित बच्चों की सुरक्षा के लिए एवं मदद के लिए निःशुल्क नंबर 1098 पर फोन कर सकते हैं । जागरूकता कार्यक्रम में प्रभारी प्राचार्य कमलेश्वरी ठाकुर, शिक्षिका पुष्पांजलि चंद्राकार, पूर्णिमा चंद्रवंशी, सानेजरहा शिक्षिका शासकीय हाई स्कूल बेंदरची, परियोजना समन्वयक चाइल्ड हेल्प लाइन 1098 महेश निर्मलकर, सखी वन स्टाफ सेंटर कवर्धा कविता साहू, सुपरवाइजर रामलाल पटेल, शारदा निर्मलकर, आरती यादव, श्रीमती परमेश्वरी धुर्वे, सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश साहू, श्रीमती श्याम धुर्वे, श्रीमती नितिन किशोरी वर्मा, आउटरीच वर्कर एवं स्कूल के सभी शिक्षक, बच्चे व ग्रामवासी उपस्थित थे।
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