स्वास्थ्य नियमों की खुलेआम अनदेखी करने वाले ओमकार मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, छुईहा बलौदा बाजार पर आखिरकार प्रशासन की कड़ी कार्रवाई हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010 व 2013 और नर्सिंग होम एक्ट के गंभीर उल्लंघन के चलते अस्पताल का लाइसेंस निलंबित (सस्पेंड) कर दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार अस्पताल के विरुद्ध लगातार शिकायतें मिलने के बाद अनुविभागीय दण्डाधिकारी बलौदाबाजार तथा नर्सिंग होम एक्ट की जिला स्तरीय चिकित्सा विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच कराई गई। जांच प्रतिवेदन में अस्पताल प्रबंधन की कई गंभीर लापरवाहियां और नियमों का उल्लंघन सामने आया।
जांच रिपोर्ट के आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बलौदा बाजार के माध्यम से अस्पताल प्रबंधन को 30 दिवस का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। लेकिन अस्पताल की ओर से प्रस्तुत जवाब को प्रशासन ने असंतोषजनक मानते हुए कड़ी कार्रवाई की।
जांच में यह पाया गया कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010 व 2013 की धारा 10, धारा 14 और धारा 17 सहित कई प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है।
गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए प्रशासन ने ओमकार मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल का अनुज्ञा पत्र तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद जिले में निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं।