कबीरधाम जिले में नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को तरेगांव जंगल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
मामले की जानकारी के अनुसार प्रार्थी ने थाना तरेगांव जंगल में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री 25 जून 2025 की रात लगभग 10 से 11 बजे के बीच घर से बिना बताए कहीं चली गई थी। परिजनों ने आसपास और रिश्तेदारों के यहां काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इस पर परिजनों ने संदेह जताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा लिया है।
रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 15/2025 के तहत धारा 137(2) बीएनएस में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बाद में नाबालिग पीड़िता अपने परिजनों के साथ थाने पहुंची, जहां उसके बयान लिए गए।
पीड़िता के बयान में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। उसने बताया कि सोनतरा निवासी शत्रुहन करायेत (19 वर्ष) ने पहले वर्ष 2024 में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे और 25 जून 2025 को उसे बहला-फुसलाकर घर से भगा ले गया। आरोपी उसे पुणे और विशाखापट्टनम लेकर गया, जहां कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया।
पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 87, 64(2)(एम), 65(1) बीएनएस तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) जोड़ी गई। पुलिस ने आरोपी की पतासाजी कर 6 मार्च 2026 को उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है, जबकि मामले की विवेचना अभी जारी है।