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वन विभाग की कार्यवाही, बंदर को बंदूक से मारने वाला हुआ गिरफ्तार

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 कवर्धा , ग्राम राजनावगांव के केंवट पारा में एक बंदर मृत अवस्था में पाया गया। वनमंडल कवर्धा द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए ऐयरगन से हमला करने वाले आरोपी श्री महेश सोनी को गिरफ्तार किया गया।
   वनमंडलाधिकारी, कवर्धा वनमंडल कवर्धा से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 24.08.2024 को हनुमंत सेवा संस्थान के अध्यक्ष निलेश सोनी एवम लोकेश से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम राजनावगांव के केंवट पारा में एक बंदर घायल है । तत्काल परिक्षेत्र अधिकारी कवर्धा घटना स्थल के लिए परिक्षेत्र सहायक राजानवागांव, परिसर रक्षक दियाबार एवं थुहापनी को साथ लेकर रवाना हुये। स्थल पर पहुंचकर मुयावना किया गया, बंदर के मुंह एवम नाक से खून निकल रहा था और बंदर मर चुका था, सूक्ष्मता से जांच करने पर पाया गया कि बंदर के गले में छेद है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि बंदर को किसी के द्वारा एयरगन से मारा गया हो।
   वनमंडलाधिकारी, कवर्धा वनमंडल के मार्गदर्शन में उप वनमंडलाधिकारी, कवर्धा के नेतृत्व में आगे जांच कार्यवाही प्रारंभ की गयी। इस संबंध में उपस्थित ग्रामीणों से पूछताछ करने पर उनके द्वारा कोई जानकारी नहीं होना बताया गया। तत्पश्चात उप वनमंडलाधिकारी, कवर्धा, परिक्षेत्र अधिकारी कवर्धा एवम भोरमदेव थाना के पुलिस बल के द्वारा गहन एवं सूक्ष्मता से जांच करने एवं ग्रामीणों से प्राप्त जानकारी अनुसार पाया गया कि बंदर कौशल सोनी के घर तरफ से जमुना यादव के छत पर गिरा है। श्री कौशल सोनी को बुलाकर पूछा गया तो उन्होंने ठीक ठाक जानकारी नहीं दी।
   तत्पश्चात् वनमंडलाधिकारी, कवर्धा के मार्गदर्शन, उप वनमंडलाधिकारी कवर्धा एवं परिक्षेत्र अधिकारी कवर्धा के निर्देशन में कौशल सोनी के विरुद्ध सर्च वारंट जारी कर उनके घर की तलाशी लेने पर तीन नग एयरगन एवम 26 नग छर्रा प्राप्त हुआ जिसे जप्त कर कौशल सोनी एवम उनके बेटे महेश सोनी को पूछताछ के कवर्धा परिक्षेत्र कार्यालय लाया गया, महेश सोनी द्वारा बंदर को मारना कबूल करने पर उसे गिरफ्तार किया गया।
   उपरोक्त सभी जांच कार्यवाही उप वनमंडलाधिकारी कवर्धा आशीष आर्य के नेतृत्व में एल एन सोनी परिक्षेत्र अधिकारी कवर्धा, कु. मैकुल मांडवी सीएफओ, एस के पाण्डेय सीएफओ, ललित यादव सीएफओ, ओमप्रकाश पात्रे बी.एफ.ओ., शिवप्रसाद यादव बी.एफ.ओ. चित्रांश बीएफओ एवं भोरमदेव थाना के पुलिस बल के द्वारा
वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 20028/17 दिनांक 24.08.2024 दर्ज कर कार्यवाही की गई।

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