नगर पालिका में गौण खनिज की राशि में वित्तीय अनियमितता किए जाने की पुष्टि होने पर शासन के द्वारा तत्कालीन सीएमओ अभियंता सहित पांच कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है वहीं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती शांति भारती को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। गौरतलब है कि विधायक राघवेंद्र कुमार सिंह के द्वारा 19 दिसंबर 2024 को विधानसभा में अकलतरा नगर पालिका में गौंड़ खनिज मद की राशि में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार किए जाने की बात कहते हुए इस संबंध में जांच की मांग की गई थी जिस पर शासन के द्वारा संचालनालय नगरीय
प्रशासन एवं विकास संचालनालय नवा रायपुर के मुख्य अभियंता राजेश शर्मा, राज्य शहरी विकास अभिकरण नवा रायपुर, के अधीक्षण अभियंता रमेश सिंह एवं उप संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय नवा रायपुर अरुण साहू के तीन सदस्यीय समिति का गठन करके जांच कराई गई। जांच समिति के द्वारा बताया गया कि अकलतरा नगर पालिका में खनिज मद अंतर्गत वर्ष 2020-21 में गौण खनिजों से प्राप्त राजस्व का संवितरण वर्ष 2023-24 हेतु दिनांक 10.05.2024 को प्राप्त आबंटित राशि 2,13,44,065/- रू. से विभिन्न वार्डो में विकास कार्य हेतु निविदा आमंत्रित करने, विगत 03 वर्षों के गौण खनिज मद अंतर्गत कराये गये कार्यों का भुगतान करने, भावपत्र आमंत्रित किया जाकर विभिन्न फर्मों से जल प्रदाय सामग्री, विद्युत सामग्री स्वच्छता सामग्री क्रय करने, शासकीय भवन / आवास की रंगाई पोताई कार्य का भुगतान करने एवं आकस्मिक / स्थापना के कार्यों में राशि व्यय किया जाना पाया गया है, जिसमें गंभीर अनियमितता पाई गई है। इसके बाद राज्य शासन के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य नगरपालिका (कार्यपालन / यांत्रिकी/ स्वास्थ्य) सेवा, भर्ती तथा सेवा की शर्ते नियम 2017 के नियम 33 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा शर्ते) नियम 1968 के नियम 53 के तहत सौरभ तिवारी तत्का. प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी (वर्तमान में नगर पालिका परिषद सक्ती), अशोक कंवर तत्का. उप अभियंता (वर्तमान में नगर पंचायत घरघोड़ा), भुनेश साहू तत्का. उप अभियंता (वर्तमान में नगर पंचायत मल्हार), अमरदीप विश्वकर्मा लेखापाल, अजय कुमार शर्मा तत्का. प्रभारी लिपिक लोक निर्माण शाखा (वर्तमान में नगर पंचायत पवनी) नगर पालिका परिषद अकलतरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। शासन के आदेश में बताया गया है कि उपरोक्त अपचारी सेवकों का निलंबन अवधि में मुख्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर रहेगा, तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। इसके साथ ही तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती शांति भारते को कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए निर्देशित किया गया है कि आपके द्वारा नगर पालिका परिषद् अकलतरा, जिला-जांजगीर चांपा में अध्यक्ष के पद पर रहते हुए वर्ष 2024-25 में गौण खनिज मद अंतर्गत वर्ष 2020-21 में गौण खनिजों से प्राप्त राजस्व का संवितरण वर्ष 2023-24 हेतु दिनांक 10.05.2024 को प्राप्त आबंटित राशि 2,13,44,065/- रू. से विभिन्न वार्डों में विकास कार्य हेतु निविदा आमंत्रित करने, विगत 03 वर्षों से गौण खनिज मद अंतर्गत कराये गये कार्यो का भुगतान करने, भावपत्र आमंत्रित किया जाकर विभिन्न फर्मो से जल प्रदाय सामग्री, विद्युत सामग्री स्वच्छता सामग्री कय करने, शासकीय भवन / आवास की रंगाई पोताई कार्य का भुगतान करने एवं आकस्मिक / स्थापना के कार्यों में राशि व्यय किया जाना पाया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ भण्डार कय नियम 2002 (यथा संशोधित 2024) के नियम 4.3.2, छत्तीसगढ़ नगर पालिका (मेयर-इन-कौंसिल/प्रेसिडेंट-इन-कौंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य) नियम 1998, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश क्रमांक 926, दिनांक 28.11.2013 का उल्लंघन करने के लिए प्रारंभिक जांच में अनियमितताएं परिलक्षित हुई हैं।
अतः उपरोक्त अनियमितताओं के लिए पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अपना प्रति उत्तर विभाग को प्रस्तुत करें, अन्यथा क्यों न आपके विरूद्ध छ०ग० नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 35-ए के तहत कार्यवाही की जाये ? समयसीमा में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में आपके विरूद्ध नियमानुसार एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।