विकास आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्माण कार्यों में अनिवार्य रूप से सूचना पट्ट लगाए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। यह निर्देश छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अधिकारियों को जारी किया गया है।
विकास आयुक्त ने पत्र क्रमांक 437/8767/तक./वि-3/ग्रांसे/2025 के माध्यम से स्पष्ट किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों द्वारा कराए जाने वाले निर्माण कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सूचना पट्ट लगाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि कई बार यह देखने में आया है कि निर्माण कार्यों में सूचना पट्ट नहीं लगाए जाते जिससे आम जन को जानकारी नहीं मिल पाती।
निर्देशों के अनुसार, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत स्वीकृत समस्त निर्माण कार्यों – चाहे किसी भी निर्माण एजेंसी द्वारा किए जा रहे हों – में अनिवार्य रूप से सूचना पट्ट लगाया जाएगा। इस सूचना पट्ट पर कार्य का नाम, ग्राम/ग्राम पंचायत, योजना का नाम व स्वीकृत वर्ष, स्वीकृत राशि, ठेकेदार का नाम, कार्य प्रारंभ व पूर्णता की तिथि सहित अन्य विवरण अंकित करना आवश्यक होगा। साथ ही, निर्माण एजेंसी का नाम भी स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा।
पत्र में यह भी उल्लेख है कि उक्त सूचना पट्ट निर्धारित प्रारूप एवं मापदंडों के अनुसार लगाया जाए, जिससे निर्माण कार्य संबंधी सभी जानकारी ग्रामवासियों को मिल सके और शासन के विकास कार्यों का प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित हो सके।
विकास आयुक्त ने समस्त अधिकारियों को निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है।