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संपत्ति विवाद में महिला की हत्या करने वाले 05 आरोपी गिरफ्तार, भेजे गए न्यायिक अभिरक्षा में

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पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेंद्र सिंह (भा.पु.से.) के निर्देशानुसार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेंद्र बघेल एवं श्री पंकज पटेल के मार्गदर्शन में तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, बोड़ला श्री अखिलेश कौशिक के नेतृत्व में थाना तरेगांव जंगल पुलिस द्वारा गंभीर आपराधिक प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए 05 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया एवं न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश प्राप्त हुए।  

ग्राम सोनतरा निवासी मृतिका गणेशिया बाई एवं अभियुक्त बैसाखु धुर्वे के बीच पैतृक भूमि एवं अनाज के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था।  

दिनांक 17.03.2021 की शाम मृतिका अपने खेत की ओर गई थी, जहां अभियुक्त बैसाखु धुर्वे, विष्णनाथ धुर्वे और गणेश मरकाम उसे खोजते हुए पहुंचे। संपत्ति बंटवारे को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि विष्णनाथ धुर्वे ने डंडे से हमला कर दिया, जिससे मृतिका गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके बाद, गणेश मरकाम ने उसकी सांसें जांची और कहा कि वह अभी जीवित है। इस पर अभियुक्तों ने उसकी हत्या करने का फैसला किया।  

बैसाखु धुर्वे ने गमछे से गला कस दिया। विष्णनाथ धुर्वे ने डंडे से हमला कर छाती दबाई, जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। हत्या के बाद, शव और अपराध में प्रयुक्त वस्तुएं (गमछा, डंडा, लकड़ी की बल्ली, रस्सी) को छिपाने का प्रयास किया गया। 18.03.2021 की रात को पांचों अभियुक्तों ने शव को रस्सी से बांधकर नदी पार ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में किसी के देखने की आशंका के चलते उसे तुलस करायत के खेत में पेड़ के नीचे छोड़ दिया।  

थाना तरेगांव जंगल में मर्ग क्रमांक 03/2021 धारा 174 जा.फौ. के तहत मामला दर्ज कर जांच की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने के बाद धारा 302, 201, 34 भादवि. के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। गवाहों के बयान, तकनीकी साक्ष्य एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर संदेहियों से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान सभी आरोपियों ने अपराध स्वीकार किया, जिसके बाद दिनांक 23.03.2025 को पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 09.04.2025 तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश मिले।  

**गिरफ्तार आरोपीगण:**  

1. बैसाखु धुर्वे (पिता बिसंभर धुर्वे, उम्र 62 वर्ष)  

2. विष्णनाथ धुर्वे (पिता बैसाखु धुर्वे, उम्र 44 वर्ष)  

3. गणेश मरकाम (पिता बरेठ मरकाम, उम्र 48 वर्ष)  

4. रोहित कुमार धुर्वे (पिता मोजीराम धुर्वे, उम्र 31 वर्ष)  

5. घुनेषराम धुर्वे (पिता मोजीराम धुर्वे, उम्र 35 वर्ष)  

(सभी निवासी – ग्राम सोनतरा, थाना तरेगांव जंगल, जिला कबीरधाम)  

कबीरधाम पुलिस आमजन की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यदि किसी को भी संदिग्ध गतिविधि, संपत्ति विवाद या अन्य आपराधिक घटना की जानकारी हो, तो तुरंत निकटतम पुलिस थाना या डायल 112 पर सूचना दें। पुलिस आपकी पहचान गोपनीय रखते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

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