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मुंगेली में बारात के दौरान चाकू मारकर हत्या – पुलिस ने 48 घंटे में पांच आरोपियों को धर दबोचा

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मुंगेली जिले में एक शादी की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब एक बारात के दौरान झगड़े के बीच एक 17 वर्षीय युवक टिकेन्द्र साहू की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद मुंगेली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 48 घंटे के भीतर हत्या में शामिल 4 बालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि एक विधि से संघर्षरत बालक (नाबालिग) को बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है।
दिनांक 3 अप्रैल 2025 को डाड़गांव निवासी प्रार्थी घनश्याम साहू अपने भतीजे टिकेन्द्र साहू के साथ ग्राम डांडगांव से बारात लेकर मुंगेली आया था। यह बारात उनके चाचा सालिकराम साहू के बेटे कोमल साहू की शादी के लिए थी, जो रावणभाठा, मुंगेली निवासी दिनेश साहू के घर आई थी। टिकेन्द्र अपने दोस्तों धमेन्द्र साहू, संजू साहू और मनोज साहू के साथ बारात में डांस कर रहा था।
रात लगभग 11:30 बजे अचानक बारात में कुछ युवकों के बीच विवाद शुरू हो गया। टिकेन्द्र ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, इसी दौरान किसी अज्ञात युवक ने उसके पेट में धारदार हथियार (संभवतः चाकू) से वार कर दिया। घायल अवस्था में उसे तत्काल जिला अस्पताल मुंगेली ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान 4 अप्रैल की शाम करीब 6:30 बजे उसकी मौत हो गई।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (भा.पु.से.) ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल विशेष टीम गठित करने के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री नवनीत कौर छाबड़ा और अनुविभागीय अधिकारी मंयक तिवारी के मार्गदर्शन में सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा त्वरित जांच प्रारंभ की गई।
जांच के दौरान घटनास्थल पर मौजूद परिजनों और चश्मदीद गवाहों के बयान दर्ज किए गए। साथ ही मुखबिर की सूचना के आधार पर संभावित आरोपियों की पहचान कर पुलिस ने करन साहू, राहुल सोनकर, शुभम साहू, नरोत्तम भास्कर और एक नाबालिग बालक को हिरासत में लिया।
पूछताछ के दौरान नाबालिग आरोपी के बयान पर हत्या में प्रयुक्त चाकू को भी बरामद किया गया। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि सभी पांचों आरोपी एक राय होकर मृतक टिकेन्द्र साहू और उसके मित्र धमेन्द्र साहू के साथ चाकू व हाथ मुक्का से मारपीट किए थे। इसमें टिकेन्द्र की मृत्यु हो गई और धमेन्द्र गंभीर रूप से घायल हो गया।
प्रथम दृष्टया साक्ष्यों और आरोपियों की स्वीकारोक्ति के आधार पर उन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के साथ-साथ धारा 238 और 191(2) जोड़ी गई है। सभी चार बालिग आरोपियों को दिनांक 5 अप्रैल 2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जबकि नाबालिग को बाल संप्रेक्षण गृह दाखिल कराया गया है।
गिरफ्तार आरोपी:
1. करन साहू पिता उमन साहू, उम्र 27 वर्ष, निवासी डाड़गांव
2. राहुल सोनकर पिता बड़कू उर्फ जलेश्वर सोनकर, उम्र 21 वर्ष, निवासी शिवाजी वार्ड, सांचीपुरम
3. शुभम साहू पिता जीवन साहू, उम्र 26 वर्ष, निवासी ठक्कर बाबा वार्ड
4. नरोत्तम भास्कर पिता समारू राम भास्कर, उम्र 22 वर्ष, निवासी लिलवाकापा
मुंगेली पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से यह स्पष्ट हो गया कि कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन गंभीर है और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में पुलिस की सक्रियता और तत्परता से जिले में अपराध नियंत्रण का एक सशक्त उदाहरण प्रस्तुत हुआ है।

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