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10 मई को नेशनल लोक अदालत: न्यायालयों में सुलह-समझौता का अभियान, प्रधान जिला न्यायाधीश ने दिए जरूरी निर्देश

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कवर्धा । आगामी 10 मई 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु जिला न्यायालय कबीरधाम में तैयारियां जोरों पर हैं। इसी क्रम में 17 अप्रैल 2025 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष श्रीमती सत्यभामा अजय दुबे ने न्यायिक अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की।
बैठक में उन्होंने निर्देशित किया कि ऐसे सभी प्रकरण, जो शमनीय एवं राजीनामा योग्य हैं, उन्हें चिन्हांकित कर शीघ्र ही संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी किए जाएं। इन मामलों को लोक अदालत में समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाना है, जिससे न केवल समय और धन की बचत होगी बल्कि विवाद की जड़ों में बैठे वैरभाव और वैमनस्यता का अंत कर पक्षकारों के बीच मधुर संबंधों की पुनर्स्थापना भी संभव हो सकेगी।
प्री-सिटींग के माध्यम से पक्षकारों को समझाइश देने, सुलह के लिए प्रोत्साहित करने तथा मध्यस्थता केन्द्र में उपयुक्त मामलों को स्थानांतरित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। श्रीमती दुबे ने यह भी स्पष्ट किया कि नेशनल लोक अदालत एक ऐसा मंच है, जहां विवादों का समाधान त्वरित, सस्ता और सौहार्दपूर्ण तरीके से किया जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि जिला न्यायालय परिसर में स्थित ए.डी.आर. भवन के मध्यस्थता केन्द्र में मामलों का समाधान न्यायाधीशों व अधिवक्ताओं की मध्यस्थता में आपसी सुलह से किया जा रहा है। यह पहल न केवल न्यायिक प्रक्रिया को गति देती है बल्कि सामाजिक समरसता को भी बढ़ावा देती है।

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