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नौकरी लगाने के नाम पर ठगी और जानलेवा हमला – 10 हजार की रंजिश में दो आरोपी गिरफ्तार, कबीरधाम पुलिस की त्वरित कार्रवाई

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बोड़ला थाना क्षेत्र में स्थित शासकीय देशी मदिरा दुकान के सुरक्षा गार्ड पर धारदार हथियार से किए गए जानलेवा हमले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया कि हमले की वजह नौकरी लगाने के नाम पर की गई 90 हजार रुपये की लेनदेन और उसमें बचे 10 हजार को लेकर हुआ विवाद था।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 24 अप्रैल 2025 को सुबह करीब 5 बजे सारंगपुर कला, चौकी पोंडी की निवासी गीता अनंत ने थाना बोड़ला में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका पुत्र लालदास अनंत, जो शासकीय देशी मदिरा दुकान बोड़ला में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत है, पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार से हमला किया है। लालदास को तत्काल शासकीय अस्पताल बोड़ला में भर्ती कराया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए बोड़ला पुलिस ने अपराध क्रमांक 61/2025, धारा 296, 118(2), 351(3), 3(5) बीएनएस एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की।
पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल, पंकज पटेल और एसडीओपी बोड़ला अखिलेश कौशिक के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी राजेश चंद के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम द्वारा तकनीकी विश्लेषण, मोबाइल सीडीआर, गवाहों के बयान और मुखबिर सूचना के आधार पर दो संदिग्धों – मुकेश लहरे (24 वर्ष, निवासी बबई) और वेंकट मरकाम (19 वर्ष, निवासी कोयलारी) को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।
पूछताछ में खुलासा हुआ कि मुकेश लहरे ने पीड़ित लालदास को शराब दुकान में सेल्समेन की नौकरी दिलाने के नाम पर 90,000 रुपये लिए थे। उसमें से 80,000 रुपये लौटा दिए गए थे, लेकिन शेष 10,000 रुपये नहीं देने पर विवाद हुआ। इसी रंजिश के चलते 22 अप्रैल की रात मुकेश और वेंकट ने हमला करने की साजिश रची।
रात्रि करीब 2:30 बजे दोनों आरोपी मोटरसाइकिल (CG 09 JC 9744) से बोड़ला पहुंचे। शराब दुकान के पीछे महुआ के पेड़ के पास वाहन खड़ा कर वे पेड़ के सहारे छत पर चढ़े। मुकेश ने वायर कटर से बिजली की लाइन काट दी, जिससे सीसीटीवी कैमरे और लाइट बंद हो गए। अंधेरे का फायदा उठाकर वेंकट ने लालदास पर चाकू से दो बार वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।
पुलिस ने घटना में प्रयुक्त चाकू, वायर कटर और मोटरसाइकिल जब्त कर ली है। आरोपियों को धारा 109 बीएनएस के तहत अपराध प्रमाणित पाए जाने पर 1 मई 2025 को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

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