विवाह का झांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी सूरज ठाकुर (उम्र 28 वर्ष, निवासी ठाकुर पारा, कवर्धा) को कबीरधाम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर महिला थाना कबीरधाम में अपराध क्रमांक 33/2025 के धारा 69 बीएनएस, 376, 376(2)(एन), एवं 313 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
आरोपी ने युवती को शादी का भरोसा दिलाकर अलग-अलग स्थानों पर दुष्कर्म किया, और इस दौरान उसने दूसरी लड़की से सगाई कर ली—जिसकी जानकारी उसने पीड़िता से छुपाई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए घटना स्थल का निरीक्षण, पीड़िता व आरोपी का चिकित्सीय परीक्षण कराया। प्रमाण पुष्ट होने पर आरोपी को 13 जून की रात 8:20 बजे विधिपूर्वक गिरफ्तार किया गया।
पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने हेतु 27 जून 2025 तक न्यायालय से रिमांड की मांग की है।
कबीरधाम पुलिस ने दोहराया कि वह महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कृतसंकल्पित है और ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई जारी रखेगी।