कवर्धा, कोतवाली में दिनांक-06.05.2023 को थाना क्षेत्र की नाबालिग पीड़िता अपने परिजनों के साथ थाना आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक-14/04/2023 को सुबह के 04:00 बजे मेरे घर वाले घर में ही सो रहे थे, मैं अकेले उठकर टार्च पकड़कर बाहर दैनिक कार्य हेतु खेत में गई थी। तभी वहां खेत में हेमचंद ऊर्फ लल्ला नवरंग पिता भुलऊ नवरंग आकर मेरे साथ मेरे मुह को दबाकर जबरदस्ती अश्लील हरकत करते हुए दुष्कर्म किया है, तथा मुझे धमकी देते हुए बोला कि किसी को बताओगी तो तुम्हे जान से मार दूंगा, कहकर वहां से चला गया। जिसके पश्चात मैं वहा से वापस अपने घर आई हेमचंद मुझे जान से मारने की धमकी दिया था। जिस कारण मै घटना के बारे मे अपने घर वालो को नही बताई थी। आज रात्रि करीवन 09:00 बजे मेरे पेट मे असहनीय दर्द हो रहा था। तो मैं अपनी मांँ को बताई हूंँ, कि 14/04/2023 को हेमचंद मेरे साथ जबरन गलत काम किया है। कि रिपोर्ट पर थाना कवर्धा में अपराध क्रमांक-282/2023 धारा-376,376 (3),506 भादवि 4 पाक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। मामला महिला संबंधी होने से तत्काल थाना प्रभारी द्वारा उक्त घटना की जानकारी जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों को दी गई। जिस पर कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे तथा उप. पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री कौशल किशोर वासनिक के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी एम.बी. पटेल के कुशल नेतृत्व में विवेचना कार्यवाही किया गया, तथा आरोपी का पता तलाश कर आरोपी हेमचंद ऊर्फ लल्ला नवरंग पिता भुलऊ नवरंग उम्र 24 वर्ष को मिनीमाता चौक कवर्धा से हिरासत में लेकर थाना लाया गया, आरोपी हेमचंद से घटना के बारे मे पुछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किया गया। जिस पर आरोपी के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जुडिशल रिमांड पर भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली निरीक्षक एम.बी. पटेल, चौकी बाजार चारभाटा प्रभारी उप.निरीक्षक सुश्री भुवनेश्वरी साहू, आरक्षक सुनील चंद्रवंशी, महिला आरक्षक कामिनी चंद्रवंशी एवं थाना सिटी कोतवाली टीम में शामिल थे।