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किसानों के लिए खुशखबरी! फसल बीमा की अधिसूचना जारी, 31 जुलाई तक कराएं बीमा

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किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान से राहत दिलाने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई है। खरीफ 2025 के लिए जिले के किसान धान (सिंचित/असिंचित), मक्का, सोयाबीन, अरहर, मूंग, कोदो, कुटकी, रागी, मूंगफली व उड़द जैसी फसलों का बीमा करा सकते हैं।
बीमा के लिए ऋणी व अऋणी दोनों प्रकार के कृषक पात्र हैं। अऋणी किसान आधार, बैंक पासबुक, बी-1, खसरा और बोआई प्रमाण पत्र के साथ आवेदन कर सकते हैं। बीमा कार्य के लिए बजाज एलियांज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को चयनित किया गया है।
बीमा प्रीमियम दर किसानों के लिए बेहद रियायती रखी गई है — जैसे कि धान सिंचित ₹1200/हेक्टेयर, धान असिंचित ₹900, सोयाबीन ₹1000, उड़द ₹600, तुअर ₹800, रागी ₹250 आदि।
बीमा में बुआई विफलता, कटाई के बाद नुकसान, ओलावृष्टि, जलभराव और बेमौसम बारिश से होने वाले नुकसान को शामिल किया गया है। किसानों से अपील की गई है कि 31 जुलाई 2025 तक अपने नजदीकी समिति, बैंक या लोक सेवा केंद्र में संपर्क कर बीमा जरूर कराएं।
👉 यह अवसर किसानों के लिए सुरक्षा कवच साबित हो सकता है।

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