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गंभीर लापरवाही पर कार्रवाई: ग्राम पंचायत सचिव गंगाराम टंडिया तत्काल प्रभाव से निलंबित

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कवर्धा
जिला पंचायत कबीरधाम द्वारा जारी आदेश के अनुसार ग्राम पंचायत बिरहुल डीह, जनपद पंचायत पंडरिया के सचिव गंगाराम टंडिया को गंभीर प्रशासनिक लापरवाही के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
जिला स्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट में पाया गया कि ग्राम गभोड़ा के ग्रामीणों को राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र निर्माण तथा सड़क निर्माण कार्यों में सचिव द्वारा घोर अनियमितता एवं स्वेच्छाचारिता बरती गई। यह कृत्य छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन माना गया है, जो कदाचार की श्रेणी में आता है।

उक्त अनियमितताओं के आधार पर छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के अंतर्गत गंगाराम टंडिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जनपद पंचायत पंडरिया नियत किया गया है एवं उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता प्राप्त होगी।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कबीरधाम द्वारा यह आदेश तत्काल प्रभावशील घोषित किया गया है।
प्रमुख बिंदु:
ग्राम सचिव गंगाराम टंडिया निलंबित
राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र व सड़क निर्माण में अनियमितता
जांच समिति की रिपोर्ट पर कार्रवाई
मुख्यालय पंडरिया निर्धारित, जीवन निर्वाह भत्ता देय

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