थाना स. लोहारा, जिला कबीरधाम की पुलिस ने सोशल मीडिया पर भारतीय संविधान के संबंध में भड़काऊ और अशोभनीय टिप्पणी करने वाले आरोपी गणेश तिवारी (27 वर्ष) को गिरफ्तार कर न्यायिक कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ BNSS की धारा 170, 126 और 135(3) के तहत इस्तगाशा तैयार कर उसे SDM न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया।
घटना के अनुसार, वार्ड क्रमांक 9 स. लोहारा निवासी गणेश तिवारी पान ठेला संचालित करता है। उसने सोशल मीडिया पर ऐसा वीडियो पोस्ट किया, जो समाज में वैमनस्य फैलाने वाला था। वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई, जिसके बाद लोहारा पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गणेश तिवारी को पूछताछ के लिए बुलाया।
पूछताछ के दौरान गणेश तिवारी पुलिस टीम से विवाद करने लगा और आक्रोशित होकर जोर-जोर से चिल्लाने लगा। पुलिस के अनुसार, मौके पर मौजूद गवाहों और अधिकारियों ने उसे शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन आरोपित उग्र रवैया अपनाता रहा, जिसके चलते संज्ञेय अपराध की आशंका को देखते हुए उसे गिरफ्तार करना अनिवार्य हो गया।
थाना लोहारा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई पूर्ण करते हुए न्यायालय में पेश किया। इस कार्रवाई में सहायक उपनिरीक्षक बलदाऊ भट्ट, प्रधान आरक्षक लक्ष्मीनारायण अनंत, बिनेश पोर्ते और दुर्गेश टंडन का विशेष योगदान रहा।
कबीरधाम पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर कानून-विरुद्ध, भड़काऊ या समाज में विभाजन फैलाने वाली किसी भी सामग्री के प्रसार पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।